इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), बदायूं के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें जमानती वारंट तामील न करने और प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के मेमो का जवाब स्वयं न देकर एक सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) के माध्यम से भिजवाने को एसएसपी की “घोर धृष्टता”
