केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत पालक्काड़ ज़िले के एलप्पुल्ली गांव में एक शराब संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।
न्यायमूर्ति सतीश निनन और न्यायमूर्ति पी. कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश को निरस्त किया। अदालत के इस फैसले की पुष्टि मामले से जुड़े एक सरकारी वकील ने की।
हालांकि, अदालत के आदेश के विस्तृत कारणों को स्पष्ट करने वाला निर्णय अभी जारी किया जाना बाकी है।
राज्य सरकार के इस आदेश की पृष्ठभूमि में जनवरी में लिया गया मंत्रिमंडल का वह निर्णय था, जिसमें ओएसिस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एलप्पुल्ली गांव में शराब संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी। यह मंज़ूरी मौजूदा दिशानिर्देशों और शर्तों के अनुपालन के अधीन दी गई थी।
इस प्रस्तावित परियोजना का स्थानीय स्तर पर कड़ा विरोध हुआ था। एलप्पुल्ली पंचायत ने इसका विरोध करते हुए दावा किया था कि शराब संयंत्र की स्थापना से गांव के पर्यावरण और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, साथ ही आसपास के लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र पर भी इसका असर होगा।
हाईकोर्ट द्वारा सरकार का आदेश रद्द किए जाने के बाद, एलप्पुल्ली गांव में प्रस्तावित शराब संयंत्र को दी गई मंज़ूरी फिलहाल समाप्त हो गई है। विस्तृत आदेश सामने आने के बाद मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

