सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में इन नामों को मंजूरी दी गई।

कॉलेजियम द्वारा जारी बयान के अनुसार, जिन दो न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है, वे हैं:

  1. श्री रमेश चंद्र डिमरी
  2. सुश्री नीरजा कुलवंत कालसन
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न्यायिक अधिकारियों की पृष्ठभूमि

ये दोनों अधिकारी हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा (Higher Judicial Service) के वरिष्ठ सदस्य हैं। कॉलेजियम द्वारा चयन किए जाने से पहले, श्री रमेश चंद्र डिमरी ने भिवानी और जगाधरी सहित विभिन्न जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं, सुश्री नीरजा कुलवंत कालसन रोहतक और मेवात (नूंह) में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुकी हैं।

हाईकोर्ट में रिक्तियों की स्थिति

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र को संभालता है, लंबे समय से जजों की कमी का सामना कर रहा है। हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 85 है, लेकिन वर्तमान में यह केवल 59 जजों के साथ कार्य कर रहा है। इस समय हाईकोर्ट में 26 पद रिक्त हैं।

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इन दो नए जजों की नियुक्ति से हाईकोर्ट की कार्यक्षमता में सुधार होने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब यह प्रस्ताव केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के पास जाएगा। प्रक्रिया पूर्ण होने और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ये अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे।

अधिसूचना विवरण

विवरणजानकारी
सिफारिश की तिथि16 दिसंबर 2025
सिफारिश कर्तासुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
संबंधित कोर्टपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
जजों की संख्या2
अनुशंसित नाम1. श्री रमेश चंद्र डिमरी2. सुश्री नीरजा कुलवंत कालसन
वर्तमान संख्या बल59 (स्वीकृत: 85)
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