कथित गोवंश तस्करी के आरोप से जुड़े मारपीट मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ FIR रद्द: झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को गोवंश तस्करी के आरोप से जुड़े एक कथित मारपीट मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था।

शिकायत के अनुसार, दिसंबर 2023 में मनोहरपुर बाजार में कथित रूप से अवैध रूप से मवेशियों की बिक्री को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया था। FIR में यह भी आरोप था कि भाजपा नेता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और उसे “बांग्लादेशी गोवंश तस्कर” बताया।

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मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद, झारखंड हाई कोर्ट ने प्राथमिकी को जारी रखने का कोई आधार नहीं पाया और सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया।

FIR के रद्द होने के साथ ही, इससे संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियां भी समाप्त हो गईं।

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