सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मोटर दुर्घटना में जान गंवाने वाले 14 वर्षीय छात्र के माता-पिता को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 8,65,400 रुपये कर दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ‘उचित मुआवजे’ (Just Compensation) का निर्धारण करते हुए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
