अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं बल्कि एक रियायत है; पद स्वीकार करने के बाद उच्च पद का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने वाला मृतक कर्मचारी का आश्रित परिवार का सदस्य बाद में अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली एक ‘रियायत’ है, न कि किसी विशेष पद पर नियुक्ति पाने का ‘निहित अधिकार’।

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को प्रतिवादियों (कर्मचारियों) को जूनियर असिस्टेंट (कनिष्ठ सहायक) के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था, जबकि वे वर्षों पहले ‘सफाई कर्मचारी’ के रूप में नियुक्ति स्वीकार कर चुके थे।

सुप्रीम कोर्ट ने टाउन पंचायत के निदेशक और जिला कलेक्टर, धर्मपुरी द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि एक बार जब अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और उम्मीदवार सेवा में शामिल हो जाता है, तो अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार “पूर्ण” (consummated) हो जाता है। कोर्ट ने दोहराया कि ऐसी नियुक्तियां सार्वजनिक रोजगार के सामान्य नियमों का अपवाद हैं और इन्हें करियर में उन्नति की सीढ़ी या ‘अनंत करुणा’ के रूप में नहीं देखा जा सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला उन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों से जुड़ा है जो सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद, प्रतिवादियों- एम. जयबल और एस. वीरमणि ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और उन्हें सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया।

  • एम. जयबल: इनके पिता की मृत्यु 29 जनवरी 2011 को हुई थी। उन्होंने 15 मार्च 2012 को आवेदन किया, 6 सितंबर 2012 को सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए और 11 सितंबर 2012 को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने उच्च पद की मांग करते हुए 19 अप्रैल 2015 को रिट याचिका दायर की।
  • एस. वीरमणि: इनके पिता की मृत्यु 7 अक्टूबर 2006 को हुई थी। उन्होंने 29 दिसंबर 2006 को आवेदन किया और 24 जनवरी 2007 को सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त होकर कार्यभार संभाला। उन्होंने भी 19 अप्रैल 2015 को रिट याचिका दायर की।
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नौकरी में शामिल होने के कई साल बाद, प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय ‘जूनियर असिस्टेंट’ के पद के लिए योग्य थे। एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ताओं को उन्हें जूनियर असिस्टेंट के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया। मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ताओं (राज्य) का पक्ष: अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए दी गई एक रियायत है। उन्होंने कहा कि एक बार जब कोई आश्रित किसी पद को स्वीकार कर लेता है, तो वह बाद में पलटकर उच्च पद का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने रिट याचिकाएं दायर करने में हुई “भारी देरी” को भी रेखांकित किया और तर्क दिया कि नियुक्ति स्वीकार करते ही परिवार का वित्तीय संकट समाप्त माना जाता है।

प्रतिवादियों का पक्ष: प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्री एम. पुरुषोत्तमन ने तर्क दिया कि परिवार संकट में था, इसलिए जो भी प्रस्ताव मिला उसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे जूनियर असिस्टेंट के पद के हकदार थे। जब उन्हें पता चला कि समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को उच्च पद दिए गए हैं, तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों की जांच की और उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रेमलता सहित कई मिसालों का हवाला दिया।

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1. अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं कोर्ट ने कहा कि ऐसी योजनाओं का उद्देश्य निराश्रयता से तत्काल राहत प्रदान करना है। पीठ ने कहा:

“अनुकंपा का आधार एक रियायत है, अधिकार नहीं… इसका उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य को कोई पद देना नहीं है, और न ही वह पद देना है जो मृतक के पास था।”

2. नियुक्ति स्वीकार करने पर अधिकार पूर्ण हो जाता है राजस्थान राज्य बनाम उमराव सिंह के फैसले पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने कहा कि एक बार जब विकल्प का प्रयोग कर लिया जाता है और नियुक्ति स्वीकार कर ली जाती है, तो अधिकार समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“एक बार जब मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर रोजगार की पेशकश की जाती है, तो उसका अधिकार प्रयोग किया जा चुका होता है। इसके बाद, उच्च पद पर नियुक्ति मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अन्यथा, यह ‘अनंत करुणा’ (endless compassion) का मामला होगा।”

3. उच्च पद का कोई दावा नहीं पीठ ने स्पष्ट किया कि उच्च पद के लिए पात्रता होने का मतलब यह नहीं है कि अनुकंपा योजनाओं के तहत उस पद पर अधिकार मिल जाता है।

“ऐसी नियुक्ति जो असाधारण परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, उसे केवल इस आधार पर उच्च पद का दावा करके वरिष्ठता में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है कि वह ऐसे पद के लिए योग्य है।”

4. देरी और लचेस (Delay and Laches) कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने में हुई देरी (जयबल के लिए तीन साल और वीरमणि के लिए नौ साल) को घातक माना। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी का हवाला देते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि लंबी देरी से तत्काल आवश्यकता की भावना कम हो जाती है।

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“देरी का मतलब यह होगा कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार जीवित रह सकता है… ऐसी परिस्थितियों में, महत्वपूर्ण देरी के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष को राहत से वंचित किया जा सकता है।”

5. नकारात्मक भेदभाव (Negative Discrimination) प्रतिवादियों के इस तर्क पर कि दूसरों को इसी तरह का लाभ दिया गया था, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) “नकारात्मक समानता” की परिकल्पना नहीं करता है।

“कोई भी व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता और नकारात्मक भेदभाव पर अपने दावे को केवल इसलिए आधार नहीं बना सकता क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ राहत दी गई है जो उसका हकदार नहीं हो सकता है… कोर्ट विभाग द्वारा की गई अवैधताओं पर मुहर नहीं लगा सकता और न ही उसे जारी रख सकता है,” पीठ ने टिंकू बनाम हरियाणा राज्य और ज्योत्सनामयी मिश्रा बनाम ओडिशा राज्य का हवाला देते हुए कहा।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और मद्रास हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया। एम. जयबल और एस. वीरमणि द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कानून की अनभिज्ञता की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता और हाईकोर्ट का उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने का निर्देश “त्रुटिपूर्ण और कानून की भावना के विपरीत” था।

केस डिटेल्स:

  • केस का शीर्षक: द डायरेक्टर ऑफ टाउन पंचायत व अन्य बनाम एम. जयबल व अन्य आदि।
  • केस नंबर: सिविल अपील संख्या 12640-12643 ऑफ 2025 (S.L.P. (C) Nos. 8776-8779 of 2023 से उद्भूत)
  • कोर्ट: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)
  • कोरम: जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन
  • फैसले की तारीख: 12 दिसंबर, 2025
  • अपीलकर्ताओं के वकील: श्री जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता
  • प्रतिवादियों के वकील: श्री एम. पुरुषोत्तमन, अधिवक्ता

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