इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाना क्षेत्र (उस ढांचे को छोड़कर जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहता है) के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो अदालत को सूचित किया गया कि इससे संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख दे दी।
यह सिविल पुनरीक्षण याचिका ज्ञानवापी केस की याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह द्वारा दायर की गई है। इसमें वाराणसी की अदालत के 21 अक्टूबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई को वजूखाना क्षेत्र का सर्वे कराने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था, सिवाय उस विवादित संरचना के जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है।
याचिका में कहा गया है कि वजूखाना क्षेत्र का सर्वे “न्याय के हित में” आवश्यक है। इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को समान रूप से लाभ होगा और मुख्य मुकदमे में न्यायालय को निर्णय तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

