इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालती कार्यवाही की बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर एक पैरोकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने इस कृत्य को न्याय प्रशासन में गंभीर हस्तक्षेप मानते हुए इसे प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) का मामला
