केरल हाईकोर्ट: मंदिर परिसर में ‘बाउंसर’ लिखी टी-शर्ट पहनकर सुरक्षा देने पर रोक

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कोच्चि देवस्वोम बोर्ड को निर्देश दिया कि मंदिर उत्सवों के दौरान या मंदिर परिसर में ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त न किया जाए जो अनुचित पोशाक, विशेष रूप से ‘बाउंसर’ लिखी टी-शर्ट पहनकर आएं।

न्यायमूर्ति राजा विजयाराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने यह निर्देश कोच्चि निवासी एन प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि 22 नवंबर से 25 नवंबर तक त्रिपुनिथुरा स्थित श्री पूरणात्रयीसा मंदिर में ऐसे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था।

प्रकाश ने दलील दी कि “मंदिर के पवित्र परिसर में श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए ‘स्ट्रॉन्ग-आर्म’ सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति पूरी तरह अनुचित है और मंदिर के वातावरण की पवित्रता, मर्यादा और सांस्कृतिक आचार के अनुकूल नहीं है।”

बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रारंभ में सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों को लगाया गया था, लेकिन भारी भीड़ के चलते स्थिति संभालना कठिन हो गया जिसके बाद एक सुरक्षा एजेंसी की सेवाएं ली गईं। बोर्ड के वकील ने यह भी स्वीकार किया कि ‘बाउंसर’ लिखी टी-शर्ट पहनने वालों की तैनाती “दुर्भाग्यपूर्ण” थी और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा।

पीठ ने कहा, “हम बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज करते हैं और निर्देश देते हैं कि आगे से सावधानी बरती जाए तथा मंदिर उत्सवों के दौरान या मंदिर परिसर में ‘बाउंसर’ लिखी टी-शर्ट या अन्य अनुचित पोशाक पहनने वालों को सुरक्षा का कार्य न सौंपा जाए।”

निर्देश के साथ ही याचिका निपटाई गई।

READ ALSO  दिल्ली की अदालत ने अपहरण, जबरन वसूली के आरोपी पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इनकार किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles