कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन व्यावसायिक (वोकेशनल) शिक्षकों की याचिका पर अपना पक्ष दर्ज कराएं, जिन्होंने एसएलएसटी-2025 में हिस्सा लिया है और पूर्व शिक्षण अनुभव के आधार पर अंक देने की मांग की है।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने एसएससी, राज्य सरकार और स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट (टेक्निकल एजुकेशन डिवीजन) को 12 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी यह अनुमति दी कि वे प्राधिकारियों द्वारा दाखिल रिपोर्टों पर अपनी आपत्तियाँ अगली तारीख से पहले दर्ज करा सकें।
याचिका उन व्यावसायिक शिक्षकों ने दायर की है जिन्होंने सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित स्कूल लेवल सेलेक्शन टेस्ट (SLST-2025) में भाग लिया था। उनका कहना है कि पूर्व शिक्षण अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए ताकि मूल्यांकन अधिक न्यायसंगत हो और अन्य श्रेणियों के साथ समानता बनी रहे।
अदालत सभी पक्षों के हलफनामे आने के बाद मामले पर आगे विचार करेगी।

