टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर-मित्रा ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला पत्रकारों द्वारा दायर मानहानि वाद को खारिज करने की मांग की। पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि अय्यर-मित्रा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उनके खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने अय्यर-मित्रा के वकील से पूछा कि यह आवेदन दाखिल करने का कारण क्या है। वकील ने बताया कि मुख्य अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं और उन्होंने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। अदालत ने यह आग्रह स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 26 फरवरी 2026 तय कर दी।
नौ महिला पत्रकारों ने, जो न्यूज़लॉन्ड्री से जुड़ी हैं, अय्यर-मित्रा के खिलाफ मानहानि का यह वाद दायर किया है। उन्होंने अदालत से अपमानजनक बयानों पर रोक (इंजंक्शन), लिखित माफ़ी और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अय्यर-मित्रा ने एक्स पर उनके खिलाफ “मानहानिकारक, झूठे, द्वेषपूर्ण और आधारहीन आरोप” लगाए तथा उनके और मीडिया संगठन के लिए “अपमानजनक शब्द और गालियाँ” इस्तेमाल कीं। उनके अनुसार, अय्यर-मित्रा ने कई पोस्टों में उनके खिलाफ “कड़े और आक्रामक हमले” किए।
अर्जी में यह भी कहा गया है कि अपमानजनक टिप्पणियाँ न्यूज़लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स को भी निशाना बनाती थीं, जिनमें डॉक्टर, वकील, जज, शिक्षक, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और अन्य पेशेवर शामिल हैं।
पिछली सुनवाई में अय्यर-मित्रा के वकील ने स्वीकार किया था कि संबंधित पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी और उन्होंने अदालत को बताया था कि वे पोस्ट हटा दी गई हैं।
अब यह मामला अगले वर्ष फरवरी में फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा।




