पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट को सूचित किया है कि कोलकाता मेट्रोपोलिटन एरिया (KMA) में पंजीकृत 15 साल से अधिक पुराने स्टेज कैरिज बसों को अब चलने की अनुमति मिलेगी, बशर्ते वे हर छह महीने में फिटनेस और प्रदूषण जांच से गुजरें।
यह जानकारी सरकार की ओर से पेश किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिये दी गई, जिसे एक निजी बस मालिक संघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा गया। चूंकि ड्राफ्ट में याचिकाकर्ता की सभी आपत्तियों का समाधान कर दिया गया था, अदालत ने कहा कि अब इस मामले में आगे किसी विचार की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने शुक्रवार को याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन “यथाशीघ्र” प्रकाशित करने की अनुमति दी।
ड्राफ्ट में कहा गया है कि “कोलकाता मेट्रोपोलिटन एरिया (KMA) में पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी चलने की अनुमति होगी।”
दस्तावेज़ के अनुसार, बस के 15 वर्ष का होने के बाद फिटनेस और उत्सर्जन स्तर की जांच प्रत्येक छह महीने में अनिवार्य होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट केवल तभी दिया जाएगा जब उत्सर्जन स्तर अधिकतम अनुमेय सीमा से नीचे हो।
यह नीति शहर की बड़ी संख्या में पुरानी बसों को राहत देती है, जो उम्रगत नियमों को लेकर पहले अनिश्चितता में थीं।




