दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 नवंबर, 2025 को दिए एक फैसले में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A/406/34 के तहत दर्ज एक FIR को रद्द कर दिया। यह निर्णय वैवाहिक विवाद के पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो जाने के बाद आया।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के संगत) के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह माना कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह “अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग” होगा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह याचिका (W.P.(CRL) 3754/2025) पति (याचिकाकर्ता संख्या 1) और उसके ससुराल वालों (याचिकाकर्ता संख्या 2 से 6) द्वारा पी.एस. हर्ष विहार में दर्ज FIR संख्या 0664/2024 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता-पत्नी) का विवाह 9 मई, 2023 को हुआ था। फैसले में कहा गया है कि “वैवाहिक कलह और स्वभाविक मतभेदों के कारण, पक्षों के बीच संबंध बिगड़ गए,” और वे 27 अक्टूबर, 2023 से अलग रह रहे थे। इस विवाह से कोई संतान नहीं है।
इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त FIR दर्ज की गई।
समझौता और दलीलें
सुनवाई के दौरान, अदालत को सूचित किया गया कि पक्षों ने “बिना किसी दबाव, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के, अपनी मर्जी से” अपने सभी विवादों को सुलझा लिया है। उन्होंने 3 जुलाई, 2025 को एक समझौता विलेख (Settlement Deed) निष्पादित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 को कुल 5,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने पर सहमत हुआ।
इस समझौते के अनुसरण में, पक्षकारों ने 19 अगस्त, 2025 को प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट्स, दिल्ली से आपसी सहमति से तलाक की डिक्री भी प्राप्त कर ली थी।
प्रतिवादी संख्या 2 व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुईं और जांच अधिकारी द्वारा उनकी पहचान की गई। उन्होंने समझौते की पुष्टि की और FIR को रद्द करने पर “कोई आपत्ति नहीं” जताई। उन्होंने समझौते के अनुसार 4,00,000/- रुपये प्राप्त होने की पुष्टि की और अदालत में पेश किए गए 1,00,000/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शेष राशि भी प्राप्त की।
दोनों पक्षों के वकीलों ने समझौते के आलोक में FIR को रद्द करने के लिए संयुक्त रूप से प्रार्थना की।
अदालत का विश्लेषण और तर्क
न्यायमूर्ति नरूला ने स्वीकार किया कि आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध गैर-शमनयोग्य (non-compoundable) है। हालांकि, अदालत ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला दिया जो न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए हाईकोर्ट को ऐसी कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
फैसले में सुप्रीम कोर्ट के नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय का बड़े पैमाने पर हवाला दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस सिद्धांत पर ध्यान दिया कि Cr.P.C की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग “मितव्ययिता और सावधानी के साथ” किया जाना चाहिए ताकि “न्याय के सिरों” को सुरक्षित किया जा सके या “किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका” जा सके।
नरिंदर सिंह मामले का हवाला देते हुए, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां हत्या या बलात्कार जैसे “जघन्य और गंभीर अपराधों” को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, वहीं “वे आपराधिक मामले जो मुख्य रूप से और प्रमुख रूप से दीवानी प्रकृति के होते हैं, विशेष रूप से… वैवाहिक संबंधों या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होने वाले मामलों को तब रद्द किया जाना चाहिए जब पक्षकारों ने अपने सभी विवादों को आपस में सुलझा लिया हो।”
अदालत ने परबतभाई अहीर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह दोहराया गया था कि धारा 482 के तहत रद्द करने की शक्ति तब भी आकर्षित होती है, जब अपराध गैर-शमनयोग्य हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में, हाईकोर्ट को कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए यदि “सजा की संभावना दूर की कौड़ी है और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह होगा।”
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायमूर्ति नरूला ने निष्कर्ष निकाला, “विवाद की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता कर लिया है, इस अदालत की राय है कि यह BNSS की धारा 528 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, क्योंकि विवाद को जीवित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”
अंतिम निर्णय
हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि पी.एस. हर्ष विहार में दर्ज FIR संख्या 0664/2024 और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाहियों को “इसके द्वारा रद्द किया जाता है।” अदालत ने आगे निर्देश दिया कि “पक्षकार समझौते की शर्तों का पालन करेंगे।”




