सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2025 को दिए एक फैसले में, भारत संघ द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक धन के गबन के लिए सेवा से हटाए गए एक ग्रामीण डाक सेवक को बहाल करने का आदेश दिया गया था।
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने एक विभागीय जांच के गुण-दोषों में हस्तक्षेप करके न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि गबन की गई राशि को बाद में जमा कर देने से कर्मचारी अपने कदाचार से मुक्त नहीं हो जाता।
यह निर्णय सिविल अपील संख्या 13183/2025 पर आया, जो भारत संघ द्वारा जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट के 02.09.2024 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी (इंद्रराज) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, उसे सेवा से हटाने के दंड और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), जोधपुर बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा था।
मामले की पृष्ठभूमि
प्रतिवादी, इंद्रराज, 12.01.1998 को ग्रामीण डाक सेवक/ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में नियुक्त हुआ था। 16.06.2011 को एक वार्षिक निरीक्षण के दौरान, “सार्वजनिक धन के गबन” से संबंधित कुछ अनियमितताएं पाई गईं।
यह पाया गया कि प्रतिवादी ने जमाकर्ताओं से जमा राशि प्राप्त करने और उनकी पासबुक पर मुहर लगाने के बावजूद, “उसे डाकघर के लेखा खातों में दर्ज नहीं किया था।”
प्रतिवादी को 17.12.2013 को एक आरोप पत्र दिया गया, जिसमें दो विशिष्ट आरोप शामिल थे:
- आरोप-I: 31.07.2010 और 26.05.2011 के बीच तीन आवर्ती जमा (Recurring Deposit) खातों से 1900/- रुपये का कथित गबन।
- आरोप-II: जनवरी 2010 और जून 2011 के बीच ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के रूप में प्राप्त 3366/- रुपये का कथित गबन।
आरोपों में कहा गया कि प्रतिवादी ने राशि को “अपने निजी इस्तेमाल के लिए अपने पास रखा,” जिससे उसने ब्रांच पोस्ट ऑफिस मैनुअल के नियम 131 और ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और नियुक्ति) नियम, 2011 के नियम 21 का उल्लंघन किया, जो “ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा” बनाए रखने में विफलता से संबंधित है।
विभागीय जांच और पिछली कार्यवाही
06.01.2014 को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लेख किया गया कि यह “निर्विवाद” है कि प्रतिवादी को जांच के दौरान “सुनवाई का उचित अवसर” दिया गया और “रक्षा सहायता” प्रदान की गई। प्रतिवादी ने विभागीय गवाहों से जिरह की लेकिन अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया।
जांच के दौरान, प्रतिवादी ने “अपना अपराध स्वीकार कर लिया।” कैट ने नोट किया था कि प्रतिवादी ने 28.04.2012 के एक बयान में स्वीकार किया था कि प्राप्त धन “उसके द्वारा अपने घरेलू उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया था।” उसने बाद में गबन की गई राशि जमा कर दी और जांच में, “भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी, इसका आश्वासन देते हुए माफी मांगी।”
जांच अधिकारी ने 11.11.2014 की अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सिद्ध पाया। प्रतिवादी के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 08.12.2014 को “सेवा से हटाने” का दंड दिया।
प्रतिवादी की वैधानिक अपील 31.07.2015 को खारिज कर दी गई। अपील में, उसने दावा किया कि उसकी पिछली स्वीकृति “इंस्पेक्टर के दबाव में” ली गई थी। कैट के समक्ष दायर एक मूल आवेदन को भी 23.02.2023 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि “जांच प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया गया।”
हालांकि, हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश में, प्रतिवादी की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी बहाली का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें
अपीलकर्ताओं (भारत संघ) के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के लिए “अपने निहित अधिकार क्षेत्र को पार किया है।” यह प्रस्तुत किया गया कि “केवल जांच की प्रक्रिया पर गौर किया जा सकता है, न कि मामले के गुण-दोष पर,” खासकर तब जब जांच प्रक्रिया में कोई दोष नहीं था और प्रतिवादी ने गबन स्वीकार कर लिया था। “अनुचित दबाव” की दलील, यह तर्क दिया गया, “जांच के दौरान नहीं, बल्कि बहुत बाद में ली गई थी।”
प्रतिवादी के वकील ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट का फैसला “सुविचारित” था और यह घटना “केवल एक गलती” थी। उन्होंने इस दावे को दोहराया कि “अपराध की स्वीकृति इंस्पेक्टर के प्रभाव में दी गई थी।”
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने “न्यायिक समीक्षा के मामले में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा का विस्तार करते हुए खुद को गुमराह किया।”
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट “विवाद के गुण-दोष में उतरा” और उसने गलत तरीके से यह राय दी कि “उसे दंडित करने के लिए केवल संदेह पर्याप्त नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुधारते हुए कहा, “इस तथ्य को न समझते हुए कि यह केवल संदेह का मामला नहीं था। दस्तावेजों ने गबन के तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित किया। खाताधारकों की पासबुक पर राशि की प्राप्ति की मुहर लगी थी, लेकिन डाकघर में रखे गए लेखा खातों में कोई संबंधित प्रविष्टि नहीं थी।”
प्रतिवादी द्वारा पैसे लौटाने की कार्रवाई पर, सुप्रीम कोर्ट ने माना: “हालांकि, तथ्य यह है कि गबन की गई राशि को जमा कर देने मात्र से कोई कर्मचारी कदाचार से मुक्त नहीं हो जाता।”
फैसले ने प्रतिवादी के कर्तव्य की प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा, “एक ग्राहक और बैंकर का रिश्ता आपसी विश्वास का होता है।” यह नोट किया गया कि एक खाताधारक पासबुक में की गई प्रविष्टि पर भरोसा करता है और उसे “डाकघर द्वारा खातों के रखरखाव के तरीके की जानकारी नहीं हो सकती है।”
प्रतिवादी की इस सफाई को कि उसने “नियमों की अज्ञानता के कारण” पासबुक पर मुहर लगा दी थी, अदालत ने “दूर की कौड़ी” (farfetched) कहकर खारिज कर दिया। पीठ ने टिप्पणी की: “वह लगभग 12 वर्षों से सेवा में था। इतने अनुभव के साथ प्रक्रिया के नियमों की अज्ञानता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि हाईकोर्ट ने (दबाव की) एक ऐसी दलील को स्वीकार करके “अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया” जो “बाद में सोची गई बात के अलावा कुछ नहीं” थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया।
अदालत ने आदेश दिया, “उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। हाईकोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी को दी गई सजा को बरकरार रखा जाता है।”




