झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी की गई सभी सिफारिशों का पूरी तरह पालन करवाए।
मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
अदालत ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य के सभी सरकारी और निजी बालिका विद्यालय JHALSA द्वारा तैयार दिशानिर्देशों का पालन करें। इन सिफारिशों में शैक्षणिक संस्थानों के भीतर और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने और विद्यालय क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कांस्टेबल तैनात करने जैसे उपाय शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि JHALSA की सिफारिशों के आधार पर स्कूलों के लिए 25 बिंदुओं वाली एक चेकलिस्ट तैयार की गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता भारती कौशल ने कहा कि सभी बिंदुओं को ठीक ढंग से शामिल नहीं किया गया है और स्कूलों की अनुपालन स्थिति भी स्पष्ट नहीं है।
इन कमियों को देखते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी सरकारी और निजी विद्यालयों से पूरी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करे और अदालत में दाखिल करे।
मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।




