एनजीटी ने हापुड़ की मदर डेयरी यूनिट को संचालन की अनुमति दी, कहा– सीएक्यूएम का बंदी आदेश ‘अंतरिम’ रहेगा

 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले स्थित मदर डेयरी यूनिट को पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए संचालन की अनुमति दे दी। न्यायाधिकरण ने पाया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेन्थिल वेल की पीठ ने यह अंतरिम आदेश जारी किया। यह आदेश मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कंपनी ने 10 अक्टूबर को सीएक्यूएम द्वारा जारी बंदी आदेश को चुनौती दी थी।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता में गिरावट के चलते अक्टूबर से ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-I और II लागू थे। मंगलवार को दिल्ली में इस मौसम का सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 423 दर्ज किया गया, जिसके बाद केंद्र ने GRAP का चरण-III लागू कर दिया।

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कंपनी की ओर से अधिवक्ता सुमीर सोढी ने दलील दी कि हापुड़ स्थित यह यूनिट राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई है और यह प्रतिदिन लगभग 9 लाख लीटर दूध और दुग्ध उत्पाद तैयार करती है।

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पीठ ने कहा कि सीएक्यूएम का आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। न्यायाधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि यूनिट ने सभी पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन का आश्वासन दिया है।

एनजीटी ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के भीतर सीएक्यूएम के समक्ष विस्तृत जवाब या प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे, और आयोग 10 दिनों के भीतर सुनवाई कर निर्णय ले।

एनजीटी ने स्पष्ट किया कि 10 अक्टूबर का बंदी आदेश फिलहाल अंतरिम प्रकृति का रहेगा, और सीएक्यूएम के नए आदेश तक मदर डेयरी को सभी पर्यावरणीय मानकों और आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए संयंत्र संचालन की अनुमति दी जाती है।

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“जब तक सीएक्यूएम नया आदेश पारित नहीं करता, तब तक अपीलकर्ता को संयंत्र संचालित करने की अनुमति होगी, बशर्ते वह सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन करे,” एनजीटी ने कहा।

अब यह मामला सीएक्यूएम द्वारा की जाने वाली अंतिम सुनवाई और निर्णय पर निर्भर करेगा।

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