यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 28.2 लाख रुपये मुआवजा : मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का आदेश

दिल्ली स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने वर्ष 2017 में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में मारे गए 47 वर्षीय शहीद अहमद के परिजनों को 28.2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह मामला अधिकरण के प्रेसीडिंग ऑफिसर विक्रम के समक्ष विचाराधीन था। शहीद अहमद की परिवार द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि 8 नवंबर 2017 को वह जिस बस में यात्रा कर रहे थे, वह हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उनकी मौत हो गई।

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अधिकरण ने अपने 30 अक्टूबर के आदेश में कहा, “यह सिद्ध होता है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई। चालक ने यातायात नियमों का पालन नहीं किया।”

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अधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत कुल 28.2 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया, जिसमें आश्रितों की आय का नुकसान, पारिवारिक सहारा की हानि तथा अंतिम संस्कार व्यय शामिल हैं।

अधिकरण ने बीमाकर्ता नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह मुआवजे की पूरी राशि जमा करे, ताकि इसे मृतक के परिजनों को वितरित किया जा सके।

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