इलाहाबाद हाईकोर्ट: जस्टिस अतुल श्रीधरन ने जज के रूप में शपथ ली, केंद्र के दखल के बाद कोलेजियम ने बदला था फैसला

जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ ग्रहण की। चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह नियुक्ति एक असामान्य और जटिल ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद हुई है, जिसमें केंद्र सरकार के दखल के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को अपनी पिछली सिफारिश बदलनी पड़ी थी।

इस ट्रांसफर प्रक्रिया ने काफी ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पहले जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करने की सिफारिश की थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए एक अनुरोध भेजा था। इसके बाद, कोलेजियम ने सरकार के अनुरोध को “स्वीकार” करते हुए 18 अक्टूबर को उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट करने को मंजूरी दे दी।

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यह पिछले दो सालों में जस्टिस श्रीधरन का तीसरा ट्रांसफर है।

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इससे पहले, अप्रैल 2023 में, उन्हें उनके मूल हाईकोर्ट (मध्य प्रदेश) से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट भेजा गया था। वह ट्रांसफर जस्टिस श्रीधरन के खुद के अनुरोध पर किया गया था, जिन्होंने अपनी बेटी के मध्य प्रदेश में लॉ प्रैक्टिस शुरू करने का हवाला दिया था।

इसके बाद, इसी साल मार्च में, उन्हें जम्मू-कश्मीर से वापस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। और अब, कुछ ही महीनों बाद, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है।

इस नई पोस्टिंग का जस्टिस श्रीधरन की वरिष्ठता (सीनियरिटी) पर भी बड़ा असर पड़ेगा। वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोलेजियम का हिस्सा थे और छोटी बेंच वाले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी उनकी लगभग यही स्थिति होती। लेकिन, देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वह वरिष्ठता क्रम में सातवें नंबर पर होंगे।

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जस्टिस श्रीधरन ने 1992 में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम के चैंबर से दिल्ली में अपना कानूनी करियर शुरू किया था। 1997 से 2000 तक दिल्ली में स्वतंत्र प्रैक्टिस करने के बाद वे 2001 में इंदौर आ गए। वे मध्य प्रदेश सरकार के लिए पैनल एडवोकेट और सरकारी वकील भी रहे। उन्हें 7 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज और 17 मार्च 2018 को स्थायी जज नियुक्त किया गया था।

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हाल ही में जबलपुर में अपने विदाई समारोह में, जस्टिस श्रीधरन ने कहा था कि ट्रांसफर “सेवा का एक हिस्सा” है और वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेवा देने के लिए “उत्साहित” हैं।

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