[डी.वी. एक्ट] अपना फ्लैट खरीदने के बाद पत्नी किराये के लिए भरण-पोषण की हकदार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 नवंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्धारित किया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (डी.वी. एक्ट) के तहत वैकल्पिक आवास (किराये) के लिए अंतरिम भरण-पोषण प्राप्त कर रही पत्नी, अपना खुद का फ्लैट खरीद लेने के बाद, उक्त राशि को प्राप्त करना जारी रखने की हकदार नहीं है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले [CRL.REV.P. (MAT) 224/2025] की अध्यक्षता करते हुए, एक एडिशनल सेशंस जज (ASJ) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पत्नी को 20,000 रुपये मासिक किराये के भुगतान को अपने नए फ्लैट की EMI के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस “मूल आधार” (आश्रय की आवश्यकता) पर भरण-पोषण दिया गया था, वह संपत्ति के अधिग्रहण के साथ ही “समाप्त हो गया”।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता (पति) और प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी) का विवाह 18.05.2013 को हुआ था और उनका एक बच्चा है। वे 2021 से अलग रह रहे हैं। पत्नी ने डी.वी. एक्ट की धारा 12 के तहत याचिका दायर की थी।

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दिनांक 16.11.2021 के एक आदेश द्वारा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (M.M.) ने अंतरिम राहत देते हुए पति को पत्नी को वैकल्पिक आवास के लिए 20,000 रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद, पति ने डी.वी. एक्ट की धारा 25(2) के तहत इस आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। पति ने दलील दी कि पत्नी ने अप्रैल 2024 में हौज खास में एक संपत्ति खरीद ली थी और वह एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते किराया भत्ता (HRA) भी प्राप्त कर रही थी।

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दिनांक 22.06.2024 को, एम.एम. ने यह मानते हुए कि पत्नी ने अपना फ्लैट खरीद लिया है, उन्हें “वैवाहिक घर का हिस्सा खाली करने” का निर्देश दिया।

दोनों पक्षों ने इस आदेश के खिलाफ क्रॉस-अपील दायर की। दिनांक 31.01.2025 के विवादित आदेश में, ASJ ने यह देखा कि यद्यपि पत्नी ने फ्लैट खरीद लिया है, लेकिन उसे 42,740 रुपये प्रति माह की EMI चुकानी पड़ती है। इसलिए, ASJ ने आदेश दिया कि 20,000 रुपये, “जो पहले किराये के लिए दिए गए थे, EMI के पुनर्भुगतान के लिए समायोजित किए जा सकते हैं।”

पति ने ASJ के इसी आदेश को वर्तमान क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता (पति): पति ने तर्क दिया कि ASJ का आदेश डी.वी. एक्ट की धारा 25(2) के विपरीत था, जो “परिस्थितियों में बदलाव” के आधार पर आदेशों में संशोधन की अनुमति देता है। उन्होंने दलील दी कि पत्नी द्वारा “लक्जरी घर” खरीदना “परिस्थितियों में पर्याप्त बदलाव” है।

यह तर्क दिया गया कि ASJ ने किराए (उपयोग के लिए भुगतान) को EMI (स्वामित्व हासिल करने के लिए भुगतान) के बराबर मानकर “प्रदान की गई राहत की प्रकृति को प्रभावी ढंग से बदल दिया”। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह “अस्थायी राहत को पत्नी के लिए एक स्थायी संपत्ति-निर्माण तंत्र में बदल देता है।”

पति ने बताया कि पत्नी, एक सरकारी कर्मचारी, का वेतन लगभग 1,10,000 रुपये प्रति माह है, उसे लगभग 15,000 रुपये HRA मिलता है, और पति से 35,000 रुपये (कुल) मिलते हैं, जिससे उसकी कुल मासिक आय लगभग 1,55,000 रुपये है। इसके विपरीत, पति की आय 1,30,000 रुपये है, और 35,000 रुपये देने के बाद, उसके पास अपनी विधवा मां और खुद के भरण-पोषण के लिए केवल 95,000 रुपये बचते हैं।

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प्रतिवादी (पत्नी): पत्नी ने दलील दी कि वह घरेलू हिंसा की शिकार थी। उसने फ्लैट खरीदने से इनकार नहीं किया, लेकिन दावा किया कि यह “मां के साथ संयुक्त नाम” पर है। उसने तर्क दिया कि 42,740 रुपये की मासिक EMI ने “एक बड़ा वित्तीय दबाव” पैदा कर दिया है।

उसने प्रस्तुत किया कि ASJ ने 20,000 रुपये को EMI की ओर समायोजित करने का “सही निर्देश” दिया था।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा कि “एकमात्र सवाल” यह है कि क्या पत्नी फ्लैट खरीदने के बाद भी किराये के लिए 20,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करने की हकदार है।

कोर्ट ने कहा कि डी.वी. एक्ट का विधायी इरादा “उन महिलाओं को राहत और सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं।” हालांकि, फैसले में कहा गया, “उक्त प्रावधान को एक ऐसी महिला को लाभ देने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है।”

कोर्ट ने पत्नी की “स्थायी सरकारी कर्मचारी” के रूप में वित्तीय स्थिति, उसके 15,000 रुपये के मासिक HRA, और पति की “कुछ हद तक समान” 1,30,000 रुपये की आय को नोट किया।

फैसले ने पुष्टि की कि पति का आवेदन धारा 25(2) (परिस्थितियों में बदलाव) पर आधारित था। कोर्ट ने माना: “मौजूदा मामले में, वास्तव में परिस्थितियों में बदलाव आया है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा एक फ्लैट का अधिग्रहण किया गया है।”

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मूल अनुदान के उद्देश्य को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने पाया: “जैसा कि पहले ही नोट किया गया है, डी.वी. एक्ट के तहत भरण-पोषण देने का उद्देश्य प्रतिवादी को वैकल्पिक आवास प्रदान करना था। हालांकि, उसके द्वारा हौज खास, दिल्ली में एक फ्लैट का अधिग्रहण कर लेने के बाद, उसे तत्काल आश्रय की आवश्यकता है, ऐसा नहीं माना जा सकता।”

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भुगतान जारी रखना अनुचित होगा। “एक बार जब प्रतिवादी द्वारा एक फ्लैट का अधिग्रहण कर लिया गया है, तो याचिकाकर्ता द्वारा 20,000/- रुपये प्रति माह के भुगतान को जारी रखने का निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है,” फैसले में कहा गया।

एक प्रमुख टिप्पणी में, कोर्ट ने यह व्यवस्था दी: “जिस मूल आधार पर भरण-पोषण दिया गया था, वह संपत्ति के अधिग्रहण के साथ ही समाप्त हो गया है। इस तरह के भुगतान को जारी रखने की अनुमति देना प्रतिवादी को अनुचित लाभ देना होगा, जो डी.वी. एक्ट के तहत अंतरिम राहत के उद्देश्य के विपरीत है।”

तदनुसार, हाईकोर्ट ने 31.01.2025 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी) “मई, 2024 से किराये के मद में 20,000/- रुपये प्रति माह की राशि की हकदार नहीं होगी।”

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