शादी का वादा ‘जानबूझकर किया गया झूठा वादा’ था: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 376 के आरोपपत्र को रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 नवंबर, 2025 को पारित एक महत्वपूर्ण फैसले में, एक आवेदक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत दायर अर्जी को खारिज कर दिया। आवेदक ने इस अर्जी के माध्यम से अपने खिलाफ भारतीय दंड संहिता (I.P.C.) की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दायर आरोपपत्र और संबंधित पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

कोर्ट नंबर 81 में सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने माना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) में लगाए गए आरोप और पीड़िता के बयान, प्रथम दृष्टया, यह दर्शाते हैं कि “शादी का एक जानबूझकर किया गया झूठा वादा था, जिसका पीड़िता की सहमति को प्रभावित करने से सीधा संबंध है और यह परीक्षण (trial) का विषय है।”

कोर्ट ने इस मामले में आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश यादव, पीड़िता (विपरीत पक्ष संख्या 2) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, पीड़िता (स्वयं उपस्थित) और राज्य सरकार की ओर से विद्वान A.G.A.-I श्री एस.के. राय की दलीलों को सुना।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 17.01.2024 को गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा में दर्ज एक F.I.R. (केस क्राइम नंबर 46/2024) से संबंधित है, जो धारा 376 और 120-बी I.P.C. के तहत दर्ज की गई थी।

F.I.R. के अनुसार, पीड़िता, जो अपने ननिहाल में रहती थी, एक दोस्त के माध्यम से आरोपी-आवेदक के संपर्क में आई। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी और इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रस्ताव दिया। जब पीड़िता ने अविश्वास जताया, तो आरोपी ने उसे बताया कि उसने अपने परिवार को इस बारे में सूचित कर दिया है।

F.I.R. में आरोप है कि 21.11.2023 को, आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और अपने माता-पिता से मिलवाया, जिन्होंने शादी पर “कोई आपत्ति नहीं” होने की बात कही। आरोप है कि उनके कहने पर, आरोपी पीड़िता को अपने कमरे में ले गया, जहाँ वह सुबह से शाम तक रही और आरोपी ने “शादी का झूठा आश्वासन देकर” उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे “निश्चित रूप से शादी करने” का आश्वासन दिया।

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आगे आरोप लगाया गया कि 23.11.2023 को, आरोपी उसे गोरखपुर के एक होटल में ले गया, जहाँ वे रात भर रुके और आरोपी ने “फिर से उसके साथ बलात्कार किया।” अगले दिन जब पीड़िता ने कोर्ट मैरिज के लिए कहा, तो आरोपी “टाल-मटोल करने लगा।”

इसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी आरोपी के छोटे भाई को दी, जिसने उसे परिवार की सहमति का आश्वासन दिया। लेकिन जब पीड़िता ने आरोपी के पिता से बात की, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता सिपरीगंज पुलिस स्टेशन गई, जहाँ “दारोगाजी” ने आरोपी के परिवार वालों को बुलाया और “कुछ कागजी कार्रवाई” की।

आरोप है कि इसके बाद, आरोपी पीड़िता को दिल्ली ले गया। पीड़िता के अनुसार, वह “लगभग एक महीने तक आरोपी के साथ रही और इन दिनों में शादी के झूठे आश्वासन पर उसके साथ बलात्कार किया गया।” 03.01.2024 को, आरोपी कथित तौर पर उसे “दिल्ली में अकेला छोड़कर चला गया।” कोर्ट ने नोट किया कि धारा 161 और 164 Cr.P.C. के तहत दर्ज किए गए पीड़िता के बयान भी F.I.R. के तथ्यों के अनुरूप थे।

जांच के बाद, पुलिस ने केवल आवेदक के खिलाफ धारा 376 I.P.C. के तहत आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि अन्य आरोपी (आवेदक के भाई और माता-पिता) को आरोपपत्रित नहीं किया।

पक्षों की दलीलें

आवेदक के वकील की दलीलें: आवेदक के वकील, श्री ओम प्रकाश यादव ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे “पीड़िता के उल्टे मकसद” और “जबरन वसूली (extortion) के उद्देश्य से” झूठा फंसाया गया है। यह दलील दी गई कि:

  • संबंध सहमति से बने थे।
  • F.I.R. दर्ज करने में देरी हुई (घटना 03.01.2024 की और F.I.R. 17.01.2024 की)।
  • पीड़िता (जन्म तिथि: 24.01.2001) एक वयस्क है।
  • बलात्कार की कोई मेडिकल पुष्टि नहीं हुई।
  • F.I.R. के तथ्य दर्शाते हैं कि पीड़िता “अपनी मर्जी से” आरोपी के घर आई, होटल गई और दिल्ली गई।
  • आवेदक ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये आरोप तब लगाए गए “जब उसे (पीड़िता को) पुलिस ने दिल्ली में पकड़ा।”
  • F.I.R. को “तुच्छ, परेशान करने वाली और मनगढ़ंत” बताया गया।
  • प्रमोद सूर्यभान पवार (2019), सोनू उर्फ सुभाष कुमार (2021), और अमोल भगवान नेहुल (2025) के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया गया।
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राज्य सरकार के वकील (A.G.A.) की दलीलें: विद्वान A.G.A. श्री एस.के. राय ने प्रस्तुत किया कि विवेचना अधिकारी (I.O.) ने “आवेदक के खिलाफ पर्याप्त, विश्वसनीय और ठोस सामग्री” एकत्र की है। यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने “यह जानते हुए भी कि उसने शादी का झूठा आश्वासन दिया है,” पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए।

पीड़िता के वकील की दलीलें: पीड़िता के वकील, श्री प्रिंस कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि “आरोपी आवेदक ने पीड़िता की आपत्ति के बावजूद… उसके साथ बलात्कार किया।” यह तर्क दिया गया कि:

  • सहमति “शादी के झूठे आश्वासन… कि वह निश्चित रूप से उससे शादी करेगा” के आधार पर प्राप्त की गई थी।
  • यह “सहमति से बने यौन संबंध” की श्रेणी में नहीं आता है।
  • पीड़िता 23.11.2023 के बाद पुलिस स्टेशन गई थी, जहाँ परिवार के सदस्यों को बुलाया गया और “कुछ कागजी कार्रवाई” हुई।
  • वह “इस दृढ़ विश्वास के साथ” दिल्ली गई थी कि आरोपी उससे शादी करेगा, लेकिन उसने 03.01.2024 को उसे “मंझधार में छोड़ दिया।”
  • आवेदक द्वारा उद्धृत मामले लागू नहीं होते क्योंकि “शादी के प्रस्ताव का आधार ही झूठा था।”

न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रमोद सूर्यभान पवार मामले के एक प्रासंगिक फैसले का हवाला दिया, जो कानूनी स्थिति को सारांशित करता है: “शादी का वादा एक झूठा वादा होना चाहिए, जो बदनीयती से और उसे निभाने के किसी इरादे के बिना दिया गया हो। यह झूठा वादा ही यौन कृत्य में शामिल होने के महिला के निर्णय से तत्काल प्रासंगिक या सीधा संबंध रखने वाला होना चाहिए।”

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इस कानूनी परीक्षण को लागू करते हुए, न्यायमूर्ति सक्सेना ने F.I.R. में उल्लिखित तथ्यों और बयानों का “प्रथम दृष्टया” विश्लेषण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि “क्या शादी का वादा शुरुआत से ही झूठा था और इसका एकमात्र उद्देश्य पीड़िता की सहमति प्राप्त करना था।”

कोर्ट ने पीड़िता के आरोपों से तीन प्रमुख उदाहरणों को रेखांकित किया:

  1. 21.11.2023 की पहली घटना, जब आरोपी के घर पर “आरोपी और उसके माता-पिता द्वारा” शादी का आश्वासन दिया गया।
  2. 23.11.2023 की बाद की घटना (होटल में), जिसकी “सूचना पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई थी।”
  3. पीड़िता को दिल्ली ले जाने की तीसरी घटना, जो कथित तौर पर “आरोपी के माता-पिता द्वारा पुलिस स्टेशन… सिपरीगंज, गोरखपुर में शादी की सहमति दिए जाने के आश्वासन” के बाद हुई।

इन आरोपों के आधार पर, कोर्ट ने पैरा 13 में निष्कर्ष निकाला: “F.I.R. और पीड़िता के बयान में उल्लिखित ये सभी उदाहरण, प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि शादी का एक जानबूझकर किया गया झूठा वादा था, जिसका पीड़िता की सहमति को प्रभावित करने से सीधा संबंध है और यह परीक्षण का विषय है।”

कोर्ट ने आवेदक द्वारा उद्धृत सुप्रीम कोर्ट के मामलों को भी वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग पाया और कहा, “इसलिए, आवेदक द्वारा उद्धृत मामले आवेदक की कोई मदद नहीं करते हैं।”

निर्णय

यह पाते हुए कि आवेदन “गुण-दोष रहित” (devoid of merit) है, हाईकोर्ट ने धारा 482 Cr.P.C. के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया और 01.08.2024 के अंतरिम आदेश को भी निरस्त कर दिया।

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