PMLA कुर्की सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक के अधिकारों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ED का आदेश रद्द करना बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार अपीलों को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने सिंडिकेट बैंक के पास गिरवी रखी गई सात संपत्तियों की कुर्की को रद्द कर दिया था।

न्यायमूर्ति डीके सिंह और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि एक बैंक (जो खुद अपने कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार हुआ हो) के पास गिरवी रखी संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत ‘अपराध की आय’ (proceeds of crime) के रूप में कुर्क नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक गंभीर प्रक्रियात्मक खामी को भी उजागर किया कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (Adjudicating Authority) ने कुर्की की पुष्टि करते समय बैंक को कोई नोटिस जारी नहीं किया था, जिसका उन संपत्तियों में सुरक्षा हित (security interest) था।

यह फैसला 17 अक्टूबर, 2025 को विविध द्वितीय अपील (MSA संख्या 78 ऑफ 2020 और संबंधित मामलों) के एक बैच में सुनाया गया, जो PMLA की धारा 42 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक द्वारा दायर की गई थीं।

Video thumbnail

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला सिंडिकेट बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की एक शिकायत पर शुरू हुआ था, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 15 अप्रैल, 2009 को एक मामला दर्ज किया। CBI की चार्जशीट में सिंडिकेट बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री एच.एम. स्वामी, तत्कालीन प्रबंधक श्री पी.के. विट्ठलदास, कर्जदार श्री असदुल्ला खान और अन्य को नामित किया गया था।

मूल आरोप यह था कि बैंक अधिकारियों ने श्री असदुल्ला खान के साथ एक आपराधिक साजिश रची और “प्रक्रियाओं, बैंकिंग मानदंडों का घोर उल्लंघन करते हुए और अपनी शक्तियों से अधिक” जाकर अस्थायी ओवरड्राफ्ट और लोन बांटे। इस साजिश के परिणामस्वरूप सिंडिकेट बैंक को 12,63,65,210/- रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान फिजिकल बैलेट सिस्टम शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

CBI मामले के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत कार्यवाही शुरू की। 14 मार्च, 2012 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (Provisional Attachment Order) जारी किया गया, जिसमें सात संपत्तियों को कुर्क किया गया। ये संपत्तियां श्री असदुल्ला खान, उनकी दो पत्नियों (श्रीमती आयशा नजम और श्रीमती नसरीन ताज) और उनकी सास (श्रीमती ज़रीन ताज) के नाम पर थीं, और सभी को लोन के बदले सिंडिकेट बैंक के पास गिरवी रखा गया था।

न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (PMLA) ने 27 जुलाई, 2012 को इस कुर्की की पुष्टि कर दी। हालांकि, प्रतिवादियों ने इस आदेश को नई दिल्ली स्थित PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण में सफलतापूर्वक चुनौती दी, जिसने 18 सितंबर, 2017 को कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया। ED ने न्यायाधिकरण के इसी फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह तय किया कि: “क्या बैंक के पास गिरवी रखी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता था या नहीं?”

संपत्तियां ‘अपराध की आय’ नहीं

पीठ इस नतीजे पर पहुंची कि संपत्तियां, जिन्हें लोन के लिए जमानत (collateral) के तौर पर पेश किया गया था, PMLA की धारा 2(u) के तहत ‘अपराध की आय’ की परिभाषा में फिट नहीं बैठतीं। कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि ये संपत्तियां कथित अपराधों से पहले हासिल की गई थीं।

कोर्ट ने कहा: “प्रथम दृष्टया केवल उन्हीं संपत्तियों को कुर्की की कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है, जो अपराध की आय से अर्जित की गई हों। लोन के लिए संपार्श्विक सुरक्षा (collateral security) के रूप में दी गई संपत्तियों… को अपराध की आय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। इन संपत्तियों को अपराध की आय से अर्जित नहीं किया गया था और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता।”

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में रंग-कोडित वाहन स्टिकर के लिए अनिवार्यता पर विचार किया

बैंक पीड़ित है, साजिशकर्ता नहीं

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिंडिकेट बैंक खुद इस मामले में पीड़ित था और उसके धन को दूषित (tainted) नहीं माना जा सकता। फैसले में कहा गया, “बैंक, एक संस्था के रूप में, साजिश का पक्षकार नहीं था… बैंक के धन के स्रोत को अवैध या दूषित धन के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता।”

कोर्ट ने आगे कहा, “वास्तव में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने सही पाया था कि बैंक खुद उन उधारकर्ताओं के साथ मिलकर मैनेजर और ब्रांच मैनेजर द्वारा किए गए अपराध का शिकार हुआ था।”

गंभीर प्रक्रियात्मक खामी: बैंक को नोटिस नहीं

हाईकोर्ट के लिए एक निर्णायक कारक यह था कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने बैंक को कार्यवाही में शामिल करने में विफलता बरती, जबकि बैंक सभी सात संपत्तियों का बंधकदार (mortgagee) था।

कोर्ट ने पाया: “यह निर्विवाद है कि सिंडिकेट बैंक, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही का पक्षकार नहीं था। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा सिंडिकेट बैंक को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया…”

PMLA का हवाला देते हुए, कोर्ट ने घोषणा की कि प्राधिकरण के लिए PMLA की “धारा 8(1) प्रोविसो और धारा 8(2) प्रोविसो के तहत सिंडिकेट बैंक को नोटिस जारी करना अनिवार्य था” ताकि उसे यह साबित करने के लिए सुना जा सके कि संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं।

सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के साथ टकराव

हाईकोर्ट ने PMLA कुर्की और एक सुरक्षित लेनदार (secured creditor) के रूप में बैंक के अधिकारों के बीच सीधे टकराव को भी संबोधित किया। बैंक पहले ही सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) एक्ट, 2002 के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू कर चुका था, जिसके लिए 2009 में डिमांड नोटिस और 2010 में एक संपत्ति पर कब्जा नोटिस जारी किया गया था।

READ ALSO  अरावली संरक्षण के लिए समिति को अंतिम अवसर, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक दी मोहलत

पीठ ने कहा कि PMLA कुर्की से बैंक को अनुचित पूर्वाग्रह (grave prejudice) होगा। कोर्ट ने कहा, “इन संपत्तियों को कुर्क करने से, बैंक अपने ऋणों की वसूली के लिए इन संपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाएगा और यह PMLA का उद्देश्य नहीं हो सकता।”

कोर्ट ने चेतावनी दी कि ED की कुर्की को जारी रखने की अनुमति देने से सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक के वैधानिक अधिकार कमजोर होंगे, जो बैंक को “एक अनिश्चित स्थिति” में डाल देगा।

निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश सही था, हाईकोर्ट ने कहा कि उसे फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली, खासकर जब न्यायनिर्णयन प्राधिकरण बैंक को नोटिस देने में विफल रहा था।

कोर्ट ने फैसला सुनाया, “उपरोक्त के मद्देनजर और धारा 8 के अधिदेश पर विचार करते हुए, चूंकि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण सिंडिकेट बैंक को नोटिस देने में विफल रहा… हम पाते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।”

“इसलिए, हम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर इन अपीलों को खारिज करते हैं।”

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles