आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि विदेशी अदालत द्वारा दी गई तलाक की डिक्री भारतीय वैवाहिक कानून के तहत अमान्य आधारों पर दी गई है, तो वह निर्णायक नहीं होगी और एक हिंदू पत्नी को भारत में भरण-पोषण का दावा करने से नहीं रोक सकती। न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद और न्यायमूर्ति ए. हरि हरनाध सरमा की खंडपीठ ने यह पुष्टि की कि एक तलाकशुदा हिंदू पत्नी भरण-पोषण का अधिकार रखती है। हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को संशोधित किया और भरण-पोषण की राशि में बदलाव किया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपील पति द्वारा एडिशनल फैमिली कोर्ट, विशाखापत्तनम के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। दंपति का विवाह 19 नवंबर, 1980 को हुआ था और उनके दो बेटे हैं। पति, जो आंध्र बैंक का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ने 1999 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और न्यूजीलैंड चला गया।

पत्नी ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उसे जबरन न्यूजीलैंड से वापस भेज दिया गया, 2008 में उसके पति ने उसे छोड़ दिया और उसके पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं है। उसने 25,000 रुपये मासिक भरण-पोषण और 8,00,000 रुपये के पिछले भरण-पोषण की मांग की।
पति ने विशाखापत्तनम के फैमिली कोर्ट और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की एक अदालत, दोनों जगह तलाक की कार्यवाही शुरू की थी। ऑकलैंड कोर्ट से दो साल के अलगाव के आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त करने के बाद, उसने विशाखापत्तनम में कार्यवाही पर जोर नहीं दिया।
फैमिली कोर्ट ने 30 जून, 2023 के अपने फैसले में, पत्नी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, उसे याचिका की तारीख से 15,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण और अगस्त 2008 से अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का पिछला भरण-पोषण देने का आदेश दिया। इस आदेश से व्यथित होकर पति ने वर्तमान अपील दायर की।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता-पति की ओर से श्री मेट्टा चंद्रशेखर राव ने तर्क दिया कि चूंकि ऑकलैंड कोर्ट द्वारा पहले ही तलाक की डिक्री दी जा चुकी है, इसलिए उसकी पूर्व पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि उसे न्यूजीलैंड सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही थी और फैमिली कोर्ट द्वारा दी गई भरण-पोषण की राशि अत्यधिक थी।
प्रतिवादी-पत्नी की ओर से श्री श्रीनिवास राव बोदुलुरी ने प्रस्तुत किया कि फैमिली कोर्ट का आदेश तर्कसंगत और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर आधारित था, और इसलिए हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय का विश्लेषण
हाईकोर्ट ने निर्धारण के लिए प्रमुख प्रश्न तैयार किए, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या विदेशी तलाक की डिक्री पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने से रोकती है और क्या कानून के तहत एक तलाकशुदा पत्नी भरण-पोषण की हकदार है।
विदेशी तलाक डिक्री की अंतिमता पर
न्यायालय ने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के तहत ऑकलैंड अदालत की डिक्री की वैधता की जांच की, जो यह रेखांकित करती है कि विदेशी निर्णय कब निर्णायक नहीं होता है।
पीठ ने पाया कि तलाक “विवाह के अपूरणीय विघटन” (irretrievable breakdown of marriage) के आधार पर दिया गया था, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक का एक वैधानिक आधार नहीं है। अदालत ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि इस आधार पर तलाक देने की शक्ति केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है। दीप्ति बनाम अनिल कुमार में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा, “ऐसी शक्ति हाईकोर्ट तो क्या फैमिली कोर्ट में भी निहित नहीं है।”
न्यायालय ने पाया कि विदेशी निर्णय मामले के गुण-दोष के आधार पर पारित नहीं किया गया था, क्योंकि पत्नी ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा, पति ने भारतीय अदालत को न्यूजीलैंड की कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया था और इसके विपरीत भी। न्यायालय ने वाई. नरसिम्हा राव और अन्य बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत भरोसा किया, जिसने यह स्थापित किया कि एक विदेशी निर्णय को मान्यता देने के लिए, यह एक सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा और विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत उपलब्ध आधार पर दिया जाना चाहिए। ऑकलैंड की डिक्री इन मानदंडों को पूरा करने में विफल रही।
न्यायालय ने पति द्वारा दूसरी पत्नी होने की बात स्वीकार करने पर भी ध्यान दिया, जो अपने आप में पहली पत्नी को अलग रहने और हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18(2)(d) के तहत भरण-पोषण का दावा करने के लिए एक वैध कारण प्रदान करता है।
तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार पर
हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि तलाक से पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता है। फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सीआरपीसी की धारा 125 में स्पष्ट रूप से एक “तलाकशुदा पत्नी” को शामिल किया गया है, और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 तलाक की डिक्री के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता की अनुमति देती है।
एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, न्यायालय ने कहा, “वैवाहिक संबंध का विच्छेद, अपने आप में, भरण-पोषण के अधिकार को समाप्त नहीं करता है, जब ऐसा अधिकार कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है।” इसने आगे कहा, “…तलाक पर, एक पति यह कहते हुए अपने हाथ पूरी तरह से नहीं धो सकता कि वह अपनी पत्नी के शेष जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जब तक कि कानून के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अपवाद और क्षम्य कारण न हों…”
भरण-पोषण की मात्रा पर
पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने दी गई राशि की समीक्षा की। उसने जिरह के दौरान पति के इस प्रवेश पर ध्यान दिया कि वह एक पेंशनभोगी है और विशाखापत्तनम में लगभग 1.4 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक है। अपनी आय का सबूत पेश नहीं करने के लिए पति के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालते हुए, न्यायालय ने फिर भी भरण-पोषण की राशि को संशोधित करना उचित समझा।
निर्णय
हाईकोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया। प्रमुख निर्देश हैं:
- मासिक भरण-पोषण याचिका की तारीख (7 अप्रैल, 2011) से 15,000 रुपये से घटाकर 12,000 रुपये कर दिया गया।
- अगस्त 2008 से अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिए पिछला भरण-पोषण 10,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया।
- अपीलकर्ता-पति को तीन महीने के भीतर सभी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, जिसमें विफल रहने पर राशि पर हाईकोर्ट के फैसले की तारीख से वसूली तक 6% प्रति वर्ष का ब्याज लगेगा।