छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप के लिए कड़े कानूनी मानक को दोहराते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अपीलीय अदालतें निचली अदालत के फैसले में तभी हस्तक्षेप कर सकती हैं, जब उसके निष्कर्ष ‘असंभव या विकृत’ हों। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने यह टिप्पणी 28 साल पुराने एक हत्या के मामले में पांच लोगों की दोषमुक्ति को बरकरार रखते हुए की। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष के परिस्थितिजन्य साक्ष्य कमजोर थे और प्रमुख गवाहियां “विश्वसनीय नहीं” थीं।
कोर्ट ने एक निचली अदालत के 2003 के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें दीपक फाब्यानी, उपेंद्र सुरोजिया, विजय कुमार सोनी, मनोज साहू और लियाकत उर्फ लिक्कू को परमेश्वर राव की हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था।
दोषमुक्ति को पलटने की कड़ी शर्तें
अपने विश्लेषण की शुरुआत में, हाईकोर्ट ने दोषमुक्ति के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय एक अपीलीय अदालत के सीमित अधिकार क्षेत्र को रेखांकित किया। फैसले में इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताया गया:

“दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। जब तक यह न पाया जाए कि निचली अदालत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण असंभव या विकृत है, तब तक दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है।”
पीठ ने ‘तोता सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि केवल इसलिए हस्तक्षेप उचित नहीं है क्योंकि अपीलीय अदालत सबूतों पर एक अलग दृष्टिकोण रखने की इच्छुक है। हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब निचली अदालत का दृष्टिकोण “किसी प्रकट अवैधता से दूषित” हो या उसका निष्कर्ष ऐसा हो “जो कोई भी अदालत तर्कसंगत और विवेकपूर्ण तरीके से काम करते हुए संभवतः नहीं दे सकती थी।”
1997 के हत्या मामले पर लागू मानक
इस कड़े कानूनी मानक को लागू करते हुए, हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटने का कोई आधार नहीं पाया।
अभियोजन का मामला अक्टूबर 1997 का है। मृतक, परमेश्वर राव, जो एक मुनीम थे, की कथित तौर पर 1,07,696 रुपये नकद और एक बैंक ड्राफ्ट वसूलने के बाद हत्या कर दी गई थी। उनका शव पीटे जाने, गला घोंटने और जलाए जाने की अवस्था में मिला था। अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने राव को उनके लॉज से फुसलाकर ले जाकर उनकी हत्या कर दी और पैसे आपस में बांट लिए। हालांकि, निचली अदालत ने 2003 में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।
राज्य की ओर से पेश हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री शशांक ठाकुर ने तर्क दिया कि निचली अदालत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को ठीक से समझने में विफल रही। वहीं, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि दोषमुक्ति का फैसला कानूनी रूप से सही था।
कोर्ट का विश्लेषण: ‘अविश्वसनीय’ सबूतों की टूटी हुई श्रृंखला
हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए 14 हालातों की सावधानीपूर्वक जांच की और निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालत का बरी करने का फैसला एक प्रशंसनीय और उचित दृष्टिकोण था, जो विकृत होने से बहुत दूर था।
- ‘अविश्वसनीय’ फोन कॉल: अभियोजन का पूरा मकसद एक फोन कॉल पर आधारित था, जो मृतक ने कथित तौर पर अपने नियोक्ता त्रिनाथ (PW-19) को अपने पास मौजूद पैसों के बारे में बताने के लिए किया था। कोर्ट ने इस गवाही को अविश्वसनीय पाया और कहा कि त्रिनाथ की पहली पुलिस रिपोर्ट (Ex.P-45) में विशिष्ट राशि का कोई उल्लेख नहीं था। कोर्ट ने माना: “त्रिनाथ का यह अविश्वसनीय बयान कि मृतक ने उसे रात में फोन कर ड्राफ्ट और नकदी इकट्ठा करने तथा कांकेर जाने के बारे में सूचित किया था, विश्वसनीय नहीं है।”
- वित्तीय लेनदेन साबित करने में विफलता: अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा कि अपराध से आरोपियों को आर्थिक रूप से लाभ हुआ था। जिन गवाहों से पैसा जब्त किया गया, उन्होंने गवाही दी कि यह उनका अपना पैसा था। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन के दावों का समर्थन करने के लिए “रत्ती भर भी ठोस सबूत नहीं” था।
एक सख्त निष्कर्ष में, कोर्ट ने पाया कि 14 परिस्थितियों में से केवल एक ही साबित हुई थी – कि मृतक का शव मिला था। बाकी की पूरी श्रृंखला टूटी हुई थी।
अंतिम निर्णय
यह पाते हुए कि निचली अदालत का दृष्टिकोण विकृत या असंभव नहीं था, हाईकोर्ट ने सबूतों की कमजोरी और कार्यवाही में अत्यधिक देरी की ओर इशारा करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने एक निर्णायक फैसला सुनाया:
“यह देखते हुए कि घटना की तारीख से 28 साल से अधिक समय बीत चुका है… साथ ही निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति या प्रकट अवैधता नहीं दिखती है, यह अदालत दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाती है।”
इसके साथ ही राज्य की अपील खारिज कर दी गई।