फर्जी लाइसेंस मामला: वाहन मालिक लाइसेंस की सत्यता जांचने के लिए बाध्य नहीं, बीमा कंपनी को चूक साबित करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक बीमा कंपनी को वाहन मालिक से मुआवजे की राशि वसूलने की अनुमति दी गई थी। यह मामला ड्राइवर के लाइसेंस के फर्जी पाए जाने से जुड़ा था। जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि वाहन मालिक (हिंद समाचार लिमिटेड) ने ड्राइवर को वाहन सौंपते समय पॉलिसी की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया था।

अदालत ने “भुगतान और वसूली” के निर्देश को पलटते हुए इस सिद्धांत को मजबूत किया कि बीमा कंपनी को अपनी देनदारी से बचने के लिए वाहन मालिक द्वारा उचित परिश्रम में कमी को साबित करना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला 26 जनवरी, 1993 को हुई एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें हिंद समाचार लिमिटेड के एक ट्रक और एक मैटाडोर वैन के बीच टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में मैटाडोर वैन में सवार नौ लोगों की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने इसे समग्र लापरवाही का मामला मानते हुए ट्रक ड्राइवर पर 75% और मैटाडोर वैन के ड्राइवर पर 25% की जिम्मेदारी तय की थी। हालांकि, बाद में एक अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रक की बीमाकर्ता कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह अधिकार दे दिया कि वह पहले पीड़ितों को मुआवजा दे और फिर वह राशि ट्रक के मालिक हिंद समाचार लिमिटेड से वसूल ले। इस फैसले का आधार ट्रक ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया जाना था। वाहन मालिक ने वसूली के इसी अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

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दोनों पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता (हिंद समाचार लिमिटेड) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट केवल “अटकलों और अनुमानों” के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा कि मालिक और ड्राइवर के बीच मिलीभगत थी। उन्होंने कहा कि जिला परिवहन कार्यालय (DTO), गुरदासपुर से पेश किया गया रजिस्टर कई तरह की कांट-छांट से भरा था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

वहीं, प्रतिवादी (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने दलील दी कि ड्राइवर से जुड़े दोनों लाइसेंस फर्जी पाए गए, जो यह साबित करता है कि वाहन सौंपते समय मालिक ने लापरवाही बरती थी। बीमा कंपनी ने यह भी दावा किया कि न्यायाधिकरण के समक्ष ड्राइवर के बजाय मालिक के प्रतिनिधि द्वारा लाइसेंस प्रस्तुत करना मिलीभगत का स्पष्ट संकेत था।

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अदालत का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विश्लेषण में स्थापित कानूनी उदाहरणों का हवाला दिया। पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि फर्जी लाइसेंस बीमा कंपनी के लिए एक बचाव हो सकता है, लेकिन “क्या इसके बावजूद मालिक की ओर से चूक की दलील स्थापित हुई है या नहीं, यह हर मामले के तथ्यों के आधार पर तय किया जाएगा।”

अदालत ने इन सिद्धांतों को लागू करते हुए बीमा कंपनी की मिलीभगत की दलील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि मालिक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना “केवल यह दर्शाता है कि मालिक ने ड्राइवर से लाइसेंस प्राप्त करने और उसे न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने में पर्याप्त परिश्रम किया, ताकि बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति के लिए एक वैध मामला उठाया जा सके।”

अदालत ने पाया कि बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि ड्राइवर को काम पर रखते समय उचित परिश्रम नहीं किया गया था। फैसले में कहा गया है:

मालिक की ओर से पेश किए गए गवाह से इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया कि वाहन वास्तव में कब सौंपा गया था, या ड्राइवर को नियमित रूप से या अस्थायी रूप से नियोजित किया गया था और यह रोजगार कब शुरू हुआ। ये तथ्य मालिक द्वारा ड्राइवर की नियुक्ति और वाहन सौंपते समय उचित परिश्रम को साबित या अस्वीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एक मालिक से केवल यह उम्मीद की जाती है कि वह नौकरी के लिए आए ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस की जांच करे और “उससे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण से यह सत्यापित करे कि लाइसेंस फर्जी है या नहीं।”

अंतिम निर्णय

हाईकोर्ट के आदेश को बनाए रखने का कोई कारण न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी। पीठ ने कहा, “हमारे पास हाईकोर्ट के उस आदेश को बनाए रखने का कोई कारण नहीं है, जो ट्रक के मालिक पर देनदारी डालता है।”

अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वसूली का अधिकार दिया गया था। पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि से संबंधित अन्य निर्देश अप्रभावित रहेंगे।

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