ठाणे MACT ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 52.65 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश

ठाणे की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में उसके परिजनों को 52.65 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश पारित किया है। यह हादसा 2022 में नासिक–मुंबई हाईवे पर हुआ था।

मृतक मोहम्मद आज़म करीमुल्लाह की 16 जनवरी 2022 को मौत हो गई थी, जब वे अपना टेम्पो चला रहे थे। टेम्पो को अंजनूर-डिवे गांव के पास एक तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। शुक्रवार को MACT के सदस्य आर.वी. मोहिटे ने एफआईआर, स्पॉट पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे साक्ष्यों की जांच के बाद यह आदेश दिया।

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न्यायाधिकरण ने माना कि यह हादसा पूरी तरह कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ, जिसने तेज़ रफ्तार के चलते वाहन पर नियंत्रण खो दिया। आदेश में कहा गया कि उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रतिवादी चालक की लापरवाही साबित करते हैं।

करीमुल्लाह के परिजनों ने प्रारंभ में 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा मांगा था। लेकिन न्यायाधिकरण ने उनकी मासिक आय 25,000 रुपये मानते हुए 52.65 लाख रुपये का मुआवज़ा निर्धारित किया।

हादसे के बाद कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। करीमुल्लाह परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिनकी मृत्यु के बाद आश्रितों ने न्यायाधिकरण से राहत की मांग की थी।

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यह आदेश परिजनों को आर्थिक सहारा प्रदान करेगा, भले ही यह मुआवज़ा उनके द्वारा मांगी गई राशि से कम हो।

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