किसी कृत्य से मृत्यु हो सकती है इसका ज्ञान होना, हत्या का इरादा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 38 साल पुराने मामले में हत्या की सज़ा को बदला

सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के एक तिहरे हत्याकांड मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों की सज़ा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) से बदलकर धारा 304 भाग I (गैर-इरादतन हत्या) में तब्दील कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि अभियुक्तों को यह ज्ञान था कि उनके कृत्य से मृत्यु हो सकती है, लेकिन “जान से मारने के इरादे” को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था।

यह अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें निचली अदालत (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कर्वी (बांदा)) द्वारा 1989 में दी गई आजीवन कारावास की सज़ा को बरकरार रखा गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

मामले की शुरुआत 6 अगस्त, 1986 की एक घटना से हुई थी। शिकायतकर्ता राम गोपाल (PW-1) अपने पिता राम अवतार और चाचाओं नमो शंकर और गिरिजा शंकर के साथ बंटवारे के लिए कृषि भूमि को मापने के लिए बरुआहार घाट गए थे। वहां उनका सामना अभियुक्तों – राघव प्रसाद, प्रेम शंकर, दयानिधि और स्वर्गीय राम नरेश – से हुआ।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त जो छिपे हुए थे, बाहर आए और भूमि माप को लेकर शिकायतकर्ता के परिवार के साथ उनका विवाद हुआ। इसके बाद, अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के पिता और चाचाओं पर बरछी, लाठी और भाले से हमला कर दिया।

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शुरुआत में IPC की धारा 307 और 308 के तहत FIR दर्ज की गई थी। घायलों को कर्वी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसी दिन राम अवतार और नमो शंकर की मृत्यु हो गई। गिरिजा शंकर ने इलाहाबाद के एक अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद मामले में धारा 302 (हत्या) जोड़ दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों के शरीर पर कई चोटों और फ्रैक्चर की पुष्टि हुई थी।

ट्रायल कोर्ट ने 8 नवंबर, 1989 को अभियुक्तों को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस फैसले को 4 जुलाई, 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही ठहराया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट में दलीलें

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री राज कुमार यादव ने तर्क दिया कि अभियोजन का पूरा मामला केवल एक गवाह (PW-1) के बयान पर आधारित है, जो एक संबंधित गवाह है। उन्होंने यह भी दलील दी कि यह अपराध धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता है और इसे अधिकतम एक हल्का अपराध माना जा सकता है।

वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय अमृतांशु ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं ने “तीन लोगों की क्रूर हत्या” की है। उन्होंने तर्क दिया कि PW-1 की गवाही को मेडिकल सबूतों का पूरा समर्थन प्राप्त है, इसलिए अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सबसे पहले PW-1 की गवाही की विश्वसनीयता पर विचार किया। अदालत ने कहा कि “ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के उन निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्तों ने ही राम शंकर, नमो शंकर और गिरिजा शंकर की मृत्यु कारित की थी।”

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हालांकि, अदालत के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि क्या धारा 302 के तहत दोषसिद्धि उचित थी। अदालत ने अपने विश्लेषण में हमले की प्रकृति और अभियुक्तों के इरादे पर ध्यान केंद्रित किया। अदालत ने PW-1 की गवाही से एक महत्वपूर्ण विवरण नोट किया, जिसमें कहा गया था कि “यद्यपि अभियुक्तों के पास तेज हथियार (बरछी, भाला, आदि) थे, उन्होंने केवल हथियारों के भोथरे हिस्से का इस्तेमाल किया था।”

इस अवलोकन की पुष्टि मेडिकल साक्ष्यों से भी हुई, जिसके बारे में अदालत ने बताया कि “यह भी पता चलता है कि सभी तीन मृतकों को केवल फटे हुए और कुचले हुए घाव थे, और कोई भी कटा हुआ घाव नहीं था।”

इन सबूतों के आधार पर, अदालत ने यह निर्धारित किया कि मामले में जान से मारने के इरादे का तत्व गायब था। फैसले के एक महत्वपूर्ण अंश में कहा गया है, “हमने पाया कि यद्यपि अभियुक्तों को यह ज्ञान हो सकता है कि चोटों से पीड़ितों की मृत्यु हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि उनका इरादा उन्हें जान से मारने का था।”

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अदालत ने भूमि माप को लेकर पहले से मौजूद दुश्मनी को भी ध्यान में रखा। अंत में, पीठ ने कहा, “इसलिए, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, IPC की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि उचित नहीं होगी और इसे IPC की धारा 304 भाग I में परिवर्तित किया जाना चाहिए।”

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, अदालत ने सज़ा को संशोधित कर दिया। चूंकि अपीलकर्ता पहले ही 12 साल से अधिक की सज़ा काट चुके हैं, अदालत ने माना कि काटी गई सज़ा “न्याय के हित में” पर्याप्त होगी। अदालत ने अपीलकर्ताओं को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों।

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