इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए एक महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिस पर आरोप है कि वह पाकिस्तानी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रहकर जाली डोमिसाइल प्रमाणपत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश के बरेली में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कर रही है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। मामला शुमायला खान द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जो 2015 से बरेली जिले के फतेहगंज ब्लॉक स्थित माधोपुर प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं।
खान ने हाईकोर्ट में 14 जनवरी को दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस एफआईआर में उन पर आरोप लगाया गया कि वह अवैध रूप से भारत में रह रही हैं और जाली डोमिसाइल प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की।

खान की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके डोमिसाइल प्रमाणपत्र को निरस्त करने के आदेश के खिलाफ उन्होंने पहले ही एक अलग रिट याचिका दाखिल कर रखी है, जिस पर पर्याप्त सुनवाई हो चुकी है।
अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में मुख्य मुद्दा याची की नागरिकता से जुड़ा है। अदालत ने मौजूदा याचिका को उनकी पूर्व रिट याचिका (रिट-सी संख्या 5658/2025 श्रीमती शुमायला खान उर्फ फुरकाना बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के साथ जोड़ते हुए आदेश दिया:
“चूंकि इस मामले में मुद्दा याची की नागरिकता से संबंधित होगा, इसलिए अगली तारीख तक याची को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।”
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित की है।