दादरा और नगर हवेली भूमि अनुदान: सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के 1974 के निरस्तीकरण आदेश को बरकरार रखा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्याग्नाकुमारी हरिसिंह परमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दायर कई सिविल अपीलों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा गया है जिसमें दादरा और नगर हवेली में पुर्तगाली शासन के दौरान दिए गए भूमि अनुदानों को रद्द करने के फैसले की पुष्टि की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की लंबे समय तक निष्क्रियता को अनिवार्य कृषि शर्तों के उल्लंघन पर अनुदान रद्द करने के अपने अधिकार की छूट नहीं माना जा सकता।

यह फैसला न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ द्वारा सुनाया गया। यह निर्णय 1923 और 1930 के बीच पुर्तगाली कानून के तहत दी गई भूमि पर दशकों से चल रहे कानूनी विवाद का समाधान करता है, जिसे बाद में 1974 में दादरा और नगर हवेली के कलेक्टर द्वारा खेती करने में विफलता के कारण रद्द कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता उन व्यक्तियों के वंशज हैं जिन्हें तत्कालीन पुर्तगाली सरकार द्वारा ‘अलवारा’ के नाम से जाने जाने वाले स्थायी पट्टा अधिकारों के माध्यम से कृषि भूमि प्रदान की गई थी। ये अनुदान एक कानूनी ढांचे के तहत दिए गए थे जिसमें पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867, और नगर हवेली के लिए एक विशिष्ट विनियमन, ‘ऑर्गेनाइजेको एग्रेरिया’ (ओए), 1919 शामिल था। ये अनुदान ‘एम्फाइट्यूसिस’ (emphyteusis) प्रकृति के थे, जो अनुदान धारकों को कुछ शर्तों के अधीन लाभकारी स्वामित्व प्रदान करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख शर्त भूमि पर खेती करने की आवश्यकता थी।

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‘ओए’ के अनुच्छेद 12 में भूमि को खेती के तहत लाने के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इसमें प्रावधान था कि यदि खेती के लक्ष्य पूरे नहीं किए गए तो अनुदान “बिना किसी मुआवजे के अधिकार के और बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के रद्द कर दिया जाएगा”।

1954 में दादरा और नगर हवेली की मुक्ति और 1961 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में इसके एकीकरण के बाद, भारतीय प्रशासन ने इन भूमि अधिकारों को मान्यता देना जारी रखा। हालांकि, 28 अक्टूबर, 1969 को कलेक्टर ने ‘ओए’ के अनुच्छेद 12 के तहत खेती की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अनुदानों को रद्द कर दिया। इस आदेश को चुनौती दी गई और बाद में 1973 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक अनुचितता के आधार पर रद्द कर दिया गया, साथ ही कलेक्टर को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने के बाद नए सिरे से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई।

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कारण बताओ नोटिस जारी करने और निरीक्षण करने के बाद, कलेक्टर ने 30 अप्रैल, 1974 को एक नया आदेश पारित किया, जिसमें एक बार फिर ‘अलवारा’ को रद्द कर दिया गया। यह आदेश दादरा और नगर हवेली भूमि सुधार विनियमन, 1971, जिसने ‘अलवारा’ प्रणाली को समाप्त कर दिया था, के 1 मई, 1974 को पूरी तरह से लागू होने से ठीक एक दिन पहले पारित किया गया था।

अपीलकर्ताओं ने इस आदेश को एक सिविल मुकदमे में चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट (1978) और प्रथम अपीलीय अदालत (1983) ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, यह मानते हुए कि सरकार की कार्रवाई में लंबी देरी उल्लंघन की “माफी” और “छूट” के बराबर है। इसके बाद भारत संघ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की, जिसने फरवरी 2005 के अपने फैसले में निचली अदालतों के निष्कर्षों को पलट दिया और कलेक्टर के निरस्तीकरण आदेश को बरकरार रखा, जिसके कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

पक्षों की दलीलें

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यमा सुंदरम और गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तुत अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। उन्होंने तर्क दिया कि गैर-खेती के लिए कोई भी कार्रवाई केवल अनुदान के शुरुआती सात वर्षों के भीतर ही की जा सकती थी। लगभग 50 वर्षों तक कार्रवाई करने में पुर्तगाली और बाद में भारतीय प्रशासन की विफलता एक जानबूझकर दी गई छूट और मौन सहमति के समान थी। यह भी तर्क दिया गया कि 30 अप्रैल, 1974 का कलेक्टर का आदेश दुर्भावनापूर्ण था, जिसे विशेष रूप से अपीलकर्ताओं को 1971 के भूमि सुधार विनियमन के लाभों से वंचित करने के लिए समयबद्ध किया गया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा प्रस्तुत भारत संघ ने प्रतिवाद किया कि अनुच्छेद 12 के तहत खेती की शर्तें अनिवार्य थीं और सार्वजनिक नीति में निहित थीं, और इसलिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का हस्तक्षेप उचित था क्योंकि निचली अदालतों ने सिद्ध तथ्यों पर छूट के कानून को गलत तरीके से लागू किया था। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को 1971 के विनियमन की धारा 57 द्वारा बचाया गया था, जिसने निरस्त ‘ओए’ के तहत की गई कार्रवाइयों को संरक्षित किया था।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण के लिए चार प्रमुख मुद्दों को तैयार किया: अपीलकर्ताओं के अधिकारों की प्रकृति, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप का औचित्य, छूट और देरी की दलीलों की वैधता, और कलेक्टर के आदेश की वैधता।

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1. अधिकारों की प्रकृति और नई दलीलों पर: अदालत ने अन्य पुर्तगाली कानूनों (1917 का कानून और डिक्री संख्या 27:135) पर आधारित अपीलकर्ताओं के नए तर्कों पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि कोई भी पक्ष अपीलीय स्तर पर पूरी तरह से नया मामला नहीं उठा सकता है। फैसले ने पुष्टि की कि “याचिकाओं में स्थापित नहीं किए गए मामले पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है।” इसने निष्कर्ष निकाला कि ‘ओए’ विवाद के लिए विशिष्ट और शासी कानून था।

2. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर: अदालत ने निचली अदालतों के निष्कर्षों को पलटने के हाईकोर्ट के फैसले में कोई कमी नहीं पाई। इसने माना कि यद्यपि एक दूसरी अपील अदालत आम तौर पर तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन ऐसा करना तब उचित है जब निचली अदालतों ने “कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाले हों।” छूट और मौन सहमति के कानूनी सिद्धांतों का गलत अनुप्रयोग एक “कानून का पर्याप्त प्रश्न” था, जिसने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की अनुमति दी।

3. छूट, मौन सहमति और देरी पर: अदालत ने अपीलकर्ताओं के छूट के केंद्रीय तर्क को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। इसने माना कि खेती के लिए राज्य भूमि का अनुदान सार्वजनिक हित का कार्य है, और ऐसे अनुदानों से जुड़ी अनिवार्य वैधानिक शर्तों को माफ नहीं किया जा सकता है। फैसले में कहा गया है, “यह भारतीय न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से स्थापित है कि वैधानिक दायित्वों को मिटाने या सार्वजनिक नीति पर आधारित मामलों को विफल करने के लिए छूट का आह्वान नहीं किया जा सकता है।”

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अदालत ने आगे कहा कि “केवल देरी, अपने आप में, मौन सहमति का गठन नहीं कर सकती है जिससे कोई पक्ष अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जाए।” फैसले में उल्लेख किया गया है कि “सरकार के खिलाफ छूट की दलील को सफल होने के लिए एक कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है,” जिसके लिए “एक ज्ञात अधिकार के जानबूझकर त्याग” का प्रमाण आवश्यक है, जो इस मामले में अनुपस्थित था।

4. कलेक्टर के आदेश की वैधता पर: अदालत को कलेक्टर की कार्रवाई में दुर्भावना का कोई सबूत नहीं मिला। इसने नोट किया कि निरस्तीकरण की कार्यवाही 1971 के विनियमन के लागू होने से बहुत पहले 1969 में शुरू हो गई थी। अदालत ने माना कि इन लंबित कार्यवाहियों को 1971 के विनियमन की धारा 57 द्वारा स्पष्ट रूप से बचाया गया था। फैसले में 30 अप्रैल, 1974 के कलेक्टर के आदेश को एक तर्कसंगत आदेश पाया गया, जो उचित प्रक्रिया के बाद और हाईकोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुपालन में पारित किया गया था। अदालत ने नोट किया कि कलेक्टर ने पाया था कि अपीलकर्ता “यह दिखाने में विफल रहे कि विचाराधीन भूमि को खेती के तहत लाया गया था या लाने का प्रयास किया गया था।”

अंतिम फैसला

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में “कोई कानूनी या तथ्यात्मक कमी” नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया। 2006 से लागू यथास्थिति के आदेश को रद्द कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने उन अपीलकर्ताओं को, जिन्हें अभी तक 1971 के भूमि सुधार विनियमन के तहत अधिभोग अधिकारों के लिए विचार नहीं किया गया है, छह सप्ताह के भीतर कलेक्टर से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

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