सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें 221 दिन की देरी से दायर की गई लैटर्स पेटेंट अपील (LPA) को समयबद्ध न होने के कारण खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने देरी को माफ करते हुए कहा कि “सार्वजनिक हित की कीमत पर न्याय का बलिदान नहीं किया जा सकता,” लेकिन शर्त रखी कि राज्य सरकार अपीलकर्ता को ₹1,00,000 लागत का भुगतान करेगी।
प्रकरण की पृष्ठभूमि
राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर 2024 को पारित झारखंड हाईकोर्ट के आदेश (I.A. No.9029/2024 in LPA No.6893/2024) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 221 दिन की देरी को अस्वीकार करते हुए कहा था कि अपीलकर्ताओं ने “बेहद सुस्त रवैया” अपनाया और लापरवाही दिखाई, जिसके चलते अपील को समयबद्ध न मानते हुए खारिज कर दिया गया था।
कानूनी आधार और तर्क
राज्य ने देरी माफी के लिए सीमांकन अधिनियम, 1963 की धारा 5 का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि “पर्याप्त कारण” (sufficient cause) की अभिव्यक्ति को उदारता से समझा जाना चाहिए। पीठ ने Collector, Land Acquisition, Anantnag बनाम Mst. Katiji (AIR 1987 SC 1353) का हवाला देते हुए कहा कि जब न्याय और तकनीकी आपत्तियों में टकराव हो, तो न्याय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अदालत ने कहा:
“देरी कितनी भी लंबी क्यों न हो, यदि प्रस्तुत कारण पर्याप्त है तो उसे माफ किया जाना चाहिए। जब सार्थक न्याय और तकनीकी औपचारिकताओं का सामना हो, तो तकनीकीताओं को सार्थक न्याय के आगे झुकना ही होगा।”
इसके साथ ही State of Nagaland बनाम Lipok Ao (2005) 3 SCC 752 पर भरोसा करते हुए कहा गया कि यदि देरी को न माफ करने से गंभीर अन्याय होगा, तो न्यायालयों को देरी माफ करने की ओर झुकना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
राज्य ने तर्क दिया कि संबंधित अधिकारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 और “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिसके कारण देरी हुई। पीठ ने माना कि दिया गया कारण “सामान्य और साधारण” है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि राज्य एक निर्जीव तंत्र है, जो नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण धीमी गति से चलता है, और अधिकारियों का व्यक्तिगत लाभ इसमें नहीं होता।
पीठ ने कहा:
“भले ही नौकरशाही सुस्त हो, परंतु सार्वजनिक हित की कीमत पर न्याय का बलिदान नहीं किया जा सकता।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने 221 दिन की देरी को माफ करते हुए हाईकोर्ट का 28.10.2024 का आदेश रद्द कर दिया और अपील को पुनः हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए बहाल कर दिया। साथ ही, राज्य सरकार पर ₹1,00,000 की वास्तविक लागत अपीलकर्ता को आठ सप्ताह में अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य संबंधित अधिकारियों से वसूल सकती है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अपील के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है और अब हाईकोर्ट दोनों पक्षों को उचित अवसर देकर मामले का निपटारा करेगा।