पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के करीब 70 पार्ट-टाइम कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी स्वीकृत पदों पर कार्यरत नहीं हैं और केवल कुछ घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, उन्हें नियमित करने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ब्रार की पीठ ने कहा, “वर्तमान मामले में निगम स्वतंत्र है कि वह याचिकाकर्ताओं जैसे अन्य कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाए। लेकिन यह अदालत निगम को नए पद सृजित करने या पार्ट-टाइम कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।” अदालत ने 2024 से लंबित याचिकाओं को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि मार्च 1999 की सरकारी नीति के तहत ऐसे पार्ट-टाइम कर्मचारियों को नियमित किया जाना था जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इस नीति में फरवरी 2006 को कट-ऑफ तारीख तय किया गया। उनका कहना था कि इसी नीति के तहत 352 कर्मचारियों को लाभ दिया गया, लेकिन बाकी समान परिस्थिति वाले कर्मचारियों को मनमाने ढंग से वंचित कर दिया गया।

पीएसपीसीएल ने जवाब में कहा कि 1999 की नीति केवल रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों के 25% तक सीमित थी। निगम ने उस सीमा के भीतर पात्र कर्मचारियों को नियमित कर दिया और अब अन्य कर्मचारियों को लाभ देना नीति का उल्लंघन होगा।
अदालत ने निगम के तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता प्रतिदिन केवल चार घंटे तक काम करते हैं और स्वीकृत पदों पर कार्यरत नहीं हैं। आदेश में दर्ज हुआ, “पार्ट-टाइम जुड़ाव का अर्थ यह है कि कर्मचारी शेष समय में कहीं और भी रोजगार ले सकता है। यह तर्क कि पार्ट-टाइम होने से उन्हें अन्य काम मिलना मुश्किल हो जाता है, केवल अनुमान और कल्पना पर आधारित है, अतः अस्वीकार्य है।”
अदालत ने आगे कहा कि 1999 की नीति का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है और जिन कर्मचारियों ने अप्रैल 2006 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की, वे इसका दावा नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति ब्रार ने यह भी स्पष्ट किया कि नई योजना बनाना, पदों का सृजन या स्वीकृति देना सरकार का विशेषाधिकार है। “योजनाएँ बनाना तथा पदों का सृजन या स्वीकृति देना कार्यपालिका और विधायिका का क्षेत्र है, यह न्यायालय का कार्यक्षेत्र नहीं है। यह आर्थिक पहलुओं पर भी निर्भर करता है। न्यायपालिका इस अधिकार को अपने हाथ में लेकर नए पद नहीं बना सकती,” अदालत ने कहा।
अंततः हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएँ खारिज कर दीं।