दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि ‘स्नेह के अलगाव’ (Alienation of Affection) के लिए मुआवजे की मांग करने वाला एक सिविल मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य है और यह फैमिली कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने फैसला सुनाया कि वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप एक स्वतंत्र सिविल मामला है, जो फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 के तहत आने वाले वैवाहिक विवादों से अलग है। इस निर्णय के साथ, कोर्ट ने एक पत्नी द्वारा दायर मुकदमे में समन जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक अन्य महिला के आचरण के कारण उसका वैवाहिक जीवन टूट गया।
मामले की पृष्ठभूमि
एक पत्नी (वादी) ने एक अन्य महिला (प्रतिवादी संख्या 1) और अपने पति (प्रतिवादी संख्या 2, एक प्रो-फॉर्मा पक्ष के रूप में) के खिलाफ मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया। वादी ने कहा कि उसकी शादी 18 मार्च 2012 को हुई थी और 2018 में उनके जुड़वां बच्चे हुए।
याचिका के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ने 2021 में पति के एक उद्यम में विश्लेषक के रूप में काम करना शुरू किया। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने शादीशुदा होने की जानकारी के बावजूद पति के साथ एक करीबी और व्यक्तिगत संबंध विकसित किया। वादी ने कहा कि इसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 अक्सर उनके वैवाहिक घर आने लगी और पति की एकमात्र यात्रा साथी बन गई।

मामला कथित तौर पर मार्च 2023 में बढ़ गया, जब वादी को एक विवाहेतर संबंध का पता चला, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने सामना करने पर समाप्त करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, पति ने तलाक के लिए अर्जी दी, जिसका समन वादी को 4 अप्रैल, 2025 को मिला। इसी पृष्ठभूमि में, वादी ने यह कहते हुए मुआवजे के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया कि “प्रतिवादी संख्या 1 के सक्रिय और दुर्भावनापूर्ण आचरण” के कारण उसे अपने पति से मिलने वाले स्नेह और साथ से वंचित होना पड़ा।
पक्षों की दलीलें
अग्रिम सूचना पर उपस्थित हुए प्रतिवादियों ने मुकदमे की सुनवाई पर ही सवाल उठाते हुए समन जारी करने का जोरदार विरोध किया।
प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया:
- यह विवाद फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 7 के अनुसार फैमिली कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि यह एक वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होता है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के गीता आनंद बनाम तान्या अर्जुन के फैसले पर भरोसा किया।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 9 के तहत सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वर्जित है।
- व्यभिचार का मुद्दा पहले से ही पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही में फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित है।
- पति, एक व्यक्ति के रूप में, अपने शरीर और व्यक्तिगत विकल्पों पर स्वायत्तता रखता है, और पत्नी इस स्वतंत्रता को कम नहीं कर सकती। उन्होंने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (जिसने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया) पर सीधे भरोसा नहीं किया, लेकिन तर्क दिया कि वयस्कों के निजी मामलों में राज्य के हस्तक्षेप न करने का अंतर्निहित सिद्धांत लागू होना चाहिए।
- प्रतिवादी संख्या 1 का वादी के प्रति कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है कि वह पति के साथ बातचीत करने से बचे, और इस प्रकार, उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है।
वादी की वकील, सुश्री मालविका राजकोटिया ने तर्क दिया:
- ‘स्नेह के अलगाव’ के अपकृत्य (tort) के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
- वादी को “प्रतिवादी संख्या 1 के प्रत्यक्ष कृत्यों” के कारण नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पति से स्नेह और साथ का नुकसान हुआ।
- वादी इस अपकृत्यपूर्ण चोट के लिए सिविल कानून के तहत मुआवजा पाने की हकदार है।
न्यायालय का विश्लेषण
जस्टिस कौरव ने कानूनी सवालों का विस्तृत विश्लेषण किया, जिसमें मुख्य रूप से भारत में ‘स्नेह के अलगाव’ (AoA) के अपकृत्य की स्थिति और सिविल एवं फैमिली कोर्ट के बीच क्षेत्राधिकार के टकराव पर ध्यान केंद्रित किया गया।
‘स्नेह के अलगाव’ के अपकृत्य पर:
कोर्ट ने कहा कि AoA की अवधारणा “मौलिक रूप से एंग्लो-अमेरिकन कॉमन लॉ से ली गई है” और यह “हार्ट-बाम” टॉर्ट्स की श्रेणी में आती है। कोर्ट ने पाया कि आज तक, “भारतीय कानून ‘स्नेह के अलगाव’ के अपकृत्य को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देता है।”
सुप्रीम कोर्ट के पिनाकिन महिपात्रय रावल बनाम गुजरात राज्य के फैसले का उल्लेख करते हुए, हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शीर्ष अदालत ने AoA को “एक जानबूझकर किया गया अपकृत्य यानी वैवाहिक संबंधों में एक पति या पत्नी को दूसरे से अलग करने के इरादे से हस्तक्षेप” के रूप में वर्णित किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि “स्नेह के अलगाव पर एंग्लो-सैक्सन कॉमन लॉ की इस देश में ज्यादा जड़ें नहीं हैं, यह कानून अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।”
कोर्ट ने इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा का भी हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत रूप में पुष्टि की कि AoA एक जानबूझकर किया गया अपकृत्य है। जस्टिस कौरव ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि भारतीय न्यायशास्त्र ने इस अवधारणा को स्वीकार किया है, “ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी भारतीय अदालत ने केवल AoA के आधार पर किसी सिविल मुकदमे में राहत दी है।”
अधिकार क्षेत्र और गीता आनंद परीक्षण पर:
मुख्य मुद्दा यह था कि क्या यह मुकदमा फैमिली कोर्ट एक्ट द्वारा वर्जित था। प्रतिवादियों ने गीता आनंद के फैसले पर भरोसा किया, लेकिन कोर्ट ने इसे अलग पाया। जस्टिस कौरव ने समझाया कि गीता आनंद में डिवीजन बेंच ने “कार्रवाई के कारण का परीक्षण (cause of action test)” निर्धारित किया था। यह परीक्षण स्पष्ट करता है कि किसी मामले को फैमिली कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र में आने के लिए, कार्रवाई का कारण वैवाहिक संबंध (जैसे गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी) के साथ एक “आंतरिक और अपरिहार्य संबंध” होना चाहिए।
इस परीक्षण को लागू करते हुए, कोर्ट ने पाया कि वर्तमान मुकदमा कार्रवाई के एक स्वतंत्र कारण पर आधारित था। फैसले में कहा गया है, “यहां कथित गलत, यानी, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जानबूझकर और गलत हस्तक्षेप जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 के साहचर्य और साथ का नुकसान हुआ, को विवाह के एक आकस्मिक परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र अपकृत्यपूर्ण आचरण से उत्पन्न होने वाली एक कार्रवाई योग्य सिविल चोट के रूप में प्रस्तुत किया गया है।” कोर्ट ने माना कि ऐसा दावा “अनिवार्य रूप से सामान्य सिविल अदालतों के दायरे में आता है।”
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक परिणाम पर:
प्रतिवादियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दलील पर, कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह स्वतंत्रता परिणामों के बिना नहीं आती है। फैसले में कहा गया, “जोसेफ शाइन के फैसले ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया; इसने विवाह से परे अंतरंग संबंधों में प्रवेश करने का लाइसेंस नहीं बनाया, जो नागरिक या कानूनी निहितार्थों से मुक्त हो।”
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान कार्रवाई पति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक तीसरे पक्ष के खिलाफ उसके कथित अपकृत्यपूर्ण हस्तक्षेप के लिए थी।
निर्णय
अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, कोर्ट ने माना कि याचिका प्रथम दृष्टया अपकृत्यपूर्ण हस्तक्षेप के लिए एक सिविल कार्रवाई का कारण दर्शाती है, जो पारिवारिक कानून के तहत उपलब्ध उपायों से अलग है।
कोर्ट ने कहा, “कोर्ट का यह सुविचारित मत है कि यह मुकदमा पूरी तरह से अपकृत्य से संबंधित नागरिक अधिकारों के बारे में है, और सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बना रहता है।”
प्रतिवादियों के सभी अधिकारों और तर्कों को सुरक्षित रखते हुए, कोर्ट ने वाद को एक मुकदमे के रूप में दर्ज करने और समन जारी करने का निर्देश दिया। प्रतिवादियों को अपने लिखित बयान दाखिल करने के लिए तीस दिन का समय दिया गया। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 10 दिसंबर, 2025 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।