इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को जालसाजी के एक मामले में जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने उमर की जमानत याचिका स्वीकार की। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मां अफसा अंसारी के जाली दस्तावेज़ और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति अपने पक्ष में छुड़ाने की कोशिश की।
मोहम्मदाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लखनऊ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उमर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

जिला अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।