कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा के चुनाव को अमान्य ठहराते हुए मालूर विधानसभा क्षेत्र (कोलार जिला) में 2023 के विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की पुनर्गणना (Recount) का आदेश दिया है।
यह फैसला न्यायमूर्ति आर. देवदास की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। अदालत भाजपा उम्मीदवार के एस मंजूनाथ गौड़ा की चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने नंजेगौड़ा से हार का सामना किया था।
मंजूनाथ गौड़ा ने आरोप लगाया था कि मतगणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं। करीब दो वर्षों तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नंजेगौड़ा का चुनाव निरस्त कर दिया और मतों की पुनर्गणना का निर्देश दिया।

हालांकि, अदालत ने कांग्रेस विधायक को अंतरिम राहत भी दी है। नंजेगौड़ा के वकील की अर्जी पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर 30 दिनों की रोक लगा दी है, ताकि विधायक इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकें।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।