हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से पारिवारिक आय की गणना करते समय एक विवाहित बेटी को भी मृतक कर्मचारी के परिवार का हिस्सा माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने राज्य सरकार के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें परिवार के आकार और आय की गलत गणना करके एक विवाहित बेटी के दावे को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर उसके मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, सुश्री सविता, स्वर्गीय श्री श्याम प्रकाश की बेटी हैं, जो राज्य के शिक्षा विभाग में एक जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षक थे और 6 अप्रैल 2012 को सेवाकाल में ही उनका निधन हो गया था। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी और तीन विवाहित बेटियां हैं।
साल 2018 में, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए आवेदन किया। उनका दावा 12 नवंबर, 2018 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उस समय की नीति में एक विवाहित बेटी को ऐसा रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं था।

इस अस्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका (CWP No. 826 of 2021) दायर की। कोर्ट ने ममता देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य (CWP No. 3100 of 2020) मामले में अपने पहले के फैसले का संज्ञान लेते हुए, जिसमें विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना गया था, 25 नवंबर, 2022 को प्रतिवादियों को सुश्री सविता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
राज्य द्वारा बार-बार अस्वीकृति
राज्य के अधिकारियों ने मामले की नए सिरे से जांच की लेकिन 20 अप्रैल, 2023 को इसे फिर से खारिज कर दिया। इस बार अस्वीकृति का नया आधार यह था कि परिवार की ₹2,20,000 की वार्षिक आय दो सदस्यों के परिवार के लिए निर्धारित ₹1,25,000 की सीमा से अधिक थी।
वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अदालत ने एक और पुनर्विचार का निर्देश दिया। अधिकारियों ने 22 सितंबर, 2023 को तीसरी बार दावे को खारिज कर दिया, जिसमें दो कारण बताए गए: पहला, दावा करने में देरी हुई क्योंकि यह पिता की मृत्यु के छह साल बाद दायर किया गया था, और दूसरा, यह दोहराते हुए कि पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक थी।
न्यायालय का विश्लेषण
न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने नवीनतम अस्वीकृति के दोनों आधारों को अस्थिर और भ्रामक पाया।
देरी के मुद्दे पर: कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन करने में हुई देरी समझ में आती है, यह देखते हुए कि प्रतिवादियों का अपना रुख था कि विवाहित बेटियां नीति के तहत अपात्र थीं। फैसले में कहा गया, “यह प्रतिवादियों का स्वीकृत मामला है कि उनके अनुसार, विवाहित बेटियां संबंधित नीति के तहत अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए पात्र नहीं थीं। शायद इसी कारण से, याचिकाकर्ता ने 2012 में अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए आवेदन नहीं किया था।”
पारिवारिक आय की गणना पर: अदालत ने अस्वीकृति के दूसरे कारण को “भ्रामक” माना। प्रतिवादियों ने मृतक के परिवार को केवल दो सदस्यों का मानकर आय सीमा की गणना की थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह एक “स्वीकृत तथ्य है कि मृतक के परिवार में चार सदस्य थे यानी उनकी पत्नी और तीन विवाहित बेटियां।”
इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, कोर्ट ने राकेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य (CWPOA No. 6065 of 2019) मामले में निर्धारित मिसाल पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें एक विवाहित बेटी को आय मूल्यांकन के लिए परिवार से बाहर करना मनमाना माना गया था। फैसले में राकेश कुमार मामले के फैसले को विस्तार से उद्धृत किया गया:
“सिर्फ इसलिए कि बेटी शादीशुदा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने पिता के परिवार के सदस्य के रूप में अपनी पहचान खो देती है… यदि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए, तो तथ्यात्मक स्थिति यह है कि एक लड़की शादी के आधार पर अपने पिता की बेटी और अपने पति के परिवार के सदस्य के रूप में अपनी पहचान खो देती है… यह न्यायालय की सुविचारित राय में मनमाना और भेदभावपूर्ण है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि शादी के बाद एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए वार्षिक पारिवारिक आय का आकलन करने के उद्देश्य से परिवार के सदस्य के रूप में क्यों नहीं गिना जाना चाहिए।”
अंतिम निर्णय
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के कारण टिकने योग्य नहीं थे, हाईकोर्ट ने विवादित आदेशों को रद्द कर दिया। प्रतिवादियों को “अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर नए सिरे से विचार करने” का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह अनिवार्य किया है कि यह प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी की जाए और कानून के अनुसार एक उपयुक्त आदेश पारित किया जाए।