बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और उनके नाम, तस्वीरों तथा एआई-जनरेटेड अश्लील तस्वीरों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है।
मंगलवार को मामला न्यायमूर्ति तेजस करिया के समक्ष आया, जिन्होंने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे।
सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी, जो ऐश्वर्या राय की ओर से अधिवक्ता प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद के साथ पेश हुए, ने दलील दी कि अभिनेत्री की तस्वीरों और पहचान का ऑनलाइन दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें झूठी और मनगढ़ंत अंतरंग तस्वीरों का प्रसार शामिल है। सेठी ने कहा, “उनके नाम, तस्वीर या व्यक्तित्व का उपयोग करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति सिर्फ मेरा नाम और चेहरा लगाकर पैसे इकट्ठा कर रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।”
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए इसे 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी 2026 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया है।