पुलिस अधिकारी का कर्तव्य नागरिक सुरक्षा है, व्यक्तिगत खतरा कर्तव्य-त्याग का कारण नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल द्वारा सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक पुलिस बल के सदस्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी जान को खतरा होने के कारण अपने कर्तव्यों से भाग जाए। मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने कांस्टेबल के आचरण को “पुलिस बल के एक सदस्य के लिए अशोभनीय” पाया और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने कांस्टेबल की बहाली की याचिका को खारिज कर दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, मेहराज-उद-दीन खान, 1987 में जम्मू-कश्मीर पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे। तीन साल की सेवा के बाद, 15 जून, 1990 से वह 30 दिनों की अर्जित छुट्टी पर गए, जिसे बाद में 30 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें 15 अगस्त, 1990 को ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट करना था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, 6 मई, 1991 के एक आदेश द्वारा उन्हें 15 अगस्त, 1990 से सेवा से हटा दिया गया।

लगभग उन्नीस वर्षों के बाद, 2009 में, याचिकाकर्ता ने सेवा में फिर से शामिल होने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन को पुलिस महानिदेशक ने 25 सितंबर, 2009 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया गया था।

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इसके बाद, श्री खान ने अपनी पहली रिट याचिका (SWP No.499/2010) दायर की। 21 अक्टूबर, 2016 को हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उनके अभ्यावेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद, उनके अभ्यावेदन को 23 नवंबर, 2017 को फिर से खारिज कर दिया गया। इस दूसरी अस्वीकृति को एक और रिट याचिका (SWP No.1148/2018) में चुनौती दी गई, जिसे बाद में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), श्रीनगर बेंच में स्थानांतरित कर दिया गया। CAT ने 6 मार्च, 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके कारण यह वर्तमान याचिका हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई।

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हुजैफ अशरफ खानपोरी ने तर्क दिया कि “तत्कालीन समय में व्यापक उग्रवाद और जान को खतरे के कारण प्रचलित और खतरनाक सुरक्षा स्थिति” के कारण वह अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सके। उन्होंने दावा किया कि उनके कई अभ्यावेदनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बर्खास्तगी का आदेश जम्मू-कश्मीर पुलिस मैनुअल के नियम 359 का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।

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प्रतिवादियों—जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों—ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड खराब था, उसे तीन बड़ी सजाएं मिली थीं और 31 दिनों की अनुपस्थिति को DIES NON माना गया था। उनके कैरेक्टर रोल में “औसत से नीचे और अनुपस्थिति का आदी” जैसी टिप्पणियां थीं। उन्होंने बताया कि 1990 और 1991 में संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से उन्हें ड्यूटी पर लौटने के लिए कई सिग्नल भेजे गए, लेकिन उन्होंने “अनसुना कर दिया।”

न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल द्वारा लिखे गए अपने फैसले में उल्लेख किया कि अदालत के पहले के निर्देशों के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को 25 मार्च, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था। इस सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने कहा कि वह उग्रवादियों से मिली धमकियों के कारण अनुपस्थित था, लेकिन वह “अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत/सामग्री पेश नहीं कर सका।”

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पीठ ने एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, “एक पुलिस अधिकारी, जो सिर्फ उग्रवादियों से मिली धमकी के कारण ड्यूटी पर नहीं आता है, उससे देश के नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।”

न्यायालय ने याचिकाकर्ता की लंबी और अस्पष्टीकृत अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, और कहा, “याचिकाकर्ता, उन्नीस वर्षों तक अनुपस्थित रहने के बाद, पहली बार केवल 2009 में अभ्यावेदन दायर किया।” कोर्ट ने यह भी बताया कि CAT के समक्ष अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने अपने कदाचार को स्वीकार किया था, लेकिन “अत्यधिक सजा” की शिकायत की थी, और यह मुद्दा उसने “सेवा छोड़ने के लगभग दो दशक बाद उठाया, जब उग्रवाद चरम पर था और पुलिस विभाग में नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जनशक्ति की बहुत आवश्यकता थी।”

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अंतिम निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि याचिकाकर्ता का आचरण “पुलिस बल के एक सदस्य के लिए अशोभनीय” था, हाईकोर्ट ने CAT के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। पीठ ने रिट याचिका को “किसी भी योग्यता से रहित” पाते हुए खारिज कर दिया।

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