आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 226 और BNNS धारा 528 के तहत याचिका कब सुनवाई योग्य होगी? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका को केवल इसलिए निष्फल मानकर खारिज कर दिया गया था क्योंकि मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर हो चुका था।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNNS) की धारा 528 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र पर विचार करने में विफल रहा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला सुश्री प्रज्ञा प्रांजल कुलकर्णी द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक रिट याचिका (आपराधिक रिट याचिका संख्या 4394/2024) से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने एम.आई.डी.सी. पुलिस स्टेशन, सोलापुर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 420, 406, और 409 के तहत दर्ज एफआईआर (सी.आर. संख्या 648/2024) को रद्द करने की मांग की थी।

1 जुलाई, 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक की इस दलील पर ध्यान दिया कि पुलिस ने जांच पूरी कर 14 मई, 2025 को निचली अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नीता सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर को रद्द करने की याचिका अब निष्फल हो गई है।

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इस आदेश से व्यथित होकर, सुश्री कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 13424/2025 दायर की।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और नीता सिंह मामले पर स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसने संयोग से नीता सिंह मामले में भी आदेश पारित किया था, ने अपने उस फैसले के अनुपात के आवेदन को स्पष्ट किया। न्यायालय ने दोनों मामलों के बीच एक “स्पष्ट तथ्यात्मक भिन्नता” पर प्रकाश डाला।

फैसले में कहा गया कि नीता सिंह मामले में रिट याचिका केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई थी, और इसमें हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482) का आह्वान नहीं किया गया था। इसके अलावा, उस मामले में आपराधिक अदालत अपराध का संज्ञान ले चुकी थी। इन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में केवल अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका को निष्फल माना गया था।

इसके विपरीत, वर्तमान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष “संविधान के अनुच्छेद 226 और BNNS की धारा 528 के तहत दोहरे अधिकार क्षेत्र” का स्पष्ट रूप से आह्वान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा:

“जब तक अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाता, तब तक अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर/आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए एक रिट या आदेश जारी किया जा सकता है; हालांकि, एक बार संज्ञान लेने का न्यायिक आदेश हो जाने के बाद, अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन BNNS की धारा 528 के तहत न केवल एफआईआर/आरोप-पत्र बल्कि संज्ञान लेने के आदेश को भी रद्द करने की शक्ति उपलब्ध होगी।”

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पीठ ने पुष्टि की कि बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ के पास याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करने का अधिकार क्षेत्र था, खासकर जब BNNS की धारा 528 के तहत उसकी शक्तियों का आह्वान किया गया था।

अंतिम निर्णय

अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने मिसाल को लागू करने में गलती की थी। फैसले में कहा गया है, “इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नीता सिंह (सुप्रा) को गलत पढ़ा, ऊपर बताए गए तथ्यात्मक अंतर को अनजाने में नजरअंदाज कर दिया और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई चुनौती को अस्वीकार करने के लिए उस फैसले के अनुपात को गलत तरीके से लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई।”

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि सुश्री कुलकर्णी की रिट याचिका को “कानून के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट की रोस्टर बेंच द्वारा नए सिरे से विचार किए जाने के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा।”

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