इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘जॉली एलएलबी 3’ के खिलाफ याचिका खारिज की, ट्रेलर और गाने में कुछ भी अपमानजनक नहीं पाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 सितंबर, 2025 को फिल्म “जॉली एलएलबी 3” की रिलीज पर रोक लगाने और इसके गाने “भाई वकील है” को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने फिल्म के ट्रेलर और गाने के बोलों की समीक्षा करने के बाद यह पाया कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है।

यह फैसला जय वर्धन शुक्ला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं 6 अन्य के मामले में सुनाया गया। मामले का मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या अदालत को फिल्म की प्रचार सामग्री को कानूनी पेशे और न्यायपालिका के लिए अपमानजनक बताने वाले आरोपों के आधार पर फिल्म की रिलीज और सेंसर बोर्ड प्रमाणन को रोकने के लिए परमादेश (mandamus) रिट जारी करनी चाहिए। अंततः, याचिका खारिज कर दी गई।

मामले की पृष्ठभूमि

यह रिट याचिका जय वर्धन शुक्ला और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अदालत से कई निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के निर्देशक (प्रतिवादी संख्या 3), अभिनेताओं (प्रतिवादी संख्या 4 और 5), और निर्माता, फॉक्स स्टार स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 7) को “फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को किसी भी रूप में रिलीज करने, प्रदर्शित करने, वितरित करने या स्क्रीन करने” से रोकने का आदेश देने की प्रार्थना की थी।

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इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने भारत संघ (प्रतिवादी संख्या 1) और सोशल मीडिया मध्यस्थ (प्रतिवादी संख्या 6) को “भाई वकील है” गाने को सभी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी, प्रतिवादी संख्या 2) से फिल्म को दिया गया कोई भी प्रमाणन रद्द करने और न्यायपालिका तथा कानूनी पेशे का अपमान करने वाली फिल्मों के प्रमाणन को रोकने के लिए कड़े दिशानिर्देश बनाने का भी अनुरोध किया। एक अंतिम प्रार्थना में निर्देशक और अभिनेताओं से “कानूनी बिरादरी के अपमानजनक चित्रण” के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की गई थी।

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं के वकील, ऋषभ खरे और अनादि चित्रांशी ने तर्क दिया कि “जॉली एलएलबी 3” का ट्रेलर कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से चित्रित करता है। यह दलील दी गई कि प्रतिवादियों ने लाभ के लिए “न्यायपालिका को निंदनीय तरीके से दिखाने की कोशिश की है; इस प्रकार आम आदमी की नजर में इसकी गरिमा को कम करने का प्रयास किया गया है, जो न्यायालय की अवमानना और संस्था की मानहानि के बराबर है।” याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेलर और गानों के व्यापक प्रसार से वकीलों की मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और “न्यायपालिका को गंभीर क्षति” पहुंच रही है।

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याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि सीबीएफसी ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के नियम 5-ए और 5-बी के तहत न्यायपालिका को बदनाम करने वाली सामग्री को अनुमति देकर अपने वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है।

इसके जवाब में, भारत संघ और सीबीएफसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एस.बी. पांडे ने रिट याचिका की विचारणीयता पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि परमादेश रिट तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कि याचिकाकर्ता पहले संबंधित प्राधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन न दें। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने से पहले सीबीएफसी या सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत किसी अन्य प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया था।

याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि 2021 के नियमों के तहत उपाय “निष्प्रभावी” था, क्योंकि ट्रेलर को यूट्यूब पर पहले ही तीन करोड़ बार देखा जा चुका था।

कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

हाईकोर्ट ने सबसे पहले डिप्टी सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किया। बेंच ने कहा, “हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने अभी तक नियम, 2021 के तहत दिए गए किसी भी प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया है। हम पाते हैं कि विद्वान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कुछ सार है।”

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इसके बाद कोर्ट ने विवादित सामग्री की जांच की। प्रचार सामग्री की सीधी समीक्षा के बाद, बेंच ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया। फैसले में कहा गया है, “हमने जॉली एलएलबी-3 के कथित तीन आधिकारिक ट्रेलरों/टीजर को भी देखा है, जिनके बारे में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक हैं और एक आम आदमी की नजर में न्यायालय की गरिमा को कम करते हैं, और हमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाली कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।”

विवादास्पद गाने को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, “हमने ‘भाई वकील है’ गाने के बोल भी देखे हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो वास्तविक अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी पेशे के अभ्यास में हस्तक्षेप कर सकता है।”

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इन निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

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