बर्खास्तगी के आदेश को पुख्ता करने के लिए पिछले दुर्व्यवहार का हवाला दिया जा सकता है, भले ही वह कारण बताओ नोटिस में न हो: सुप्रीम कोर्ट

सेवा कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी कर्मचारी पर दंड लगाते समय उसके पिछले दुर्व्यवहार का उल्लेख कर सकता है, भले ही इसका जिक्र कारण बताओ नोटिस में न किया गया हो। शर्त यह है कि दंड मुख्य रूप से वर्तमान में सिद्ध हुए आरोप पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे संदर्भ की अनुमति निर्णय को “और पुख्ता करने” के लिए है, खासकर गंभीर कदाचार के मामलों में।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने पंजाब राज्य द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने एक बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल को बहाल कर दिया था, और इस प्रकार उसे अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के फैसले को बरकरार रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पूर्व कांस्टेबल सतपाल सिंह से संबंधित है, जिन्हें 4 अगस्त, 1989 को पंजाब सशस्त्र बल में नियुक्त किया गया था और बाद में दूसरी कमांडो बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया था। वह 2 अप्रैल, 1994 को एक दिन की छुट्टी पर गए, लेकिन 4 अप्रैल, 1994 को अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। उन्होंने लगभग 37 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति के बाद 12 मई, 1994 को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू की।

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उनके खिलाफ एक विभागीय जांच शुरू की गई और 7 अगस्त, 1994 को एक आरोप पत्र दिया गया। जांच में दोषी पाए जाने के बाद, 25 मई, 1995 को बर्खास्तगी के दंड का प्रस्ताव करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया।

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3 मई, 1996 को, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। यह आदेश, 37-दिन की अनुपस्थिति के लिए दोषसिद्धि पर आधारित होने के साथ-साथ, उनके पिछले रिकॉर्ड का भी उल्लेख करता था, जिसमें जब्त की गई सेवा, पिछली सजाएं और लंबित जांच शामिल थीं। उनकी बाद की विभागीय अपील और पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई।

इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसे अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सुल्तानपुर लोधी ने खारिज कर दिया, और उनकी पहली अपील को जिला जज, कपूरथला ने खारिज कर दिया। हालांकि, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दूसरी अपील में, 4 अगस्त, 2010 को इन आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किए बिना उनके पिछले रिकॉर्ड पर गलत तरीके से विचार किया था।

पक्षों की दलीलें

पंजाब राज्य ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने गलती की थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी का आदेश पूरी तरह से 37 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति के कदाचार पर आधारित था। पिछले रिकॉर्ड का संदर्भ “बर्खास्तगी की सजा देने के निर्णय को और पुख्ता करने के लिए” था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 16.2(1) की गलत व्याख्या की और गलत निष्कर्ष निकाला कि कांस्टेबल ने “लंबी अवधि की सेवा” की थी।

इसके विपरीत, प्रतिवादी सतपाल सिंह के वकील ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में इसका खुलासा किए बिना पिछले कदाचार पर भरोसा करके स्टेट ऑफ मैसूर बनाम के. मांचे गौड़ा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन किया। यह भी तर्क दिया गया कि नियम 16.2(1) के तहत बर्खास्तगी लागू करने से पहले सेवा की अवधि पर विचार करना अनिवार्य था।

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न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश और प्रासंगिक कानूनी मिसालों की सावधानीपूर्वक जांच की। पीठ ने पाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पहले अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में जांच अधिकारी के निष्कर्षों से अपनी सहमति की पुष्टि की थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही उसने कांस्टेबल के पिछले रिकॉर्ड का उल्लेख किया।

कोर्ट ने माना कि के. मांचे गौड़ा में निर्धारित सिद्धांत तब लागू होता है जब पिछला आचरण सजा का आधार हो। इस मामले में, सजा सिद्ध कदाचार का प्रत्यक्ष परिणाम थी। कोर्ट ने पाया कि पिछले रिकॉर्ड का संदर्भ बर्खास्तगी का “प्रभावी कारण” नहीं था।

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम बिशम्बर दास डोगरा में अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा, “गंभीर प्रकृति के कदाचार या अनुशासनहीनता के मामले में, वैधानिक नियमों के अभाव में भी, प्राधिकरण कर्मचारी के निर्विवाद पिछले आचरण/सेवा रिकॉर्ड को सजा देने के निर्णय को पुख्ता करने के लिए विचार में ले सकता है यदि मामले के तथ्य ऐसी मांग करते हैं।”

कोर्ट ने पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 16.2(1) की व्याख्या भी स्पष्ट की। उसने नोट किया कि इस नियम के दो भाग हैं। पहला “कदाचार के सबसे गंभीर कृत्यों” के लिए बर्खास्तगी की अनुमति देता है। दूसरा “निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव जो सुधार की गुंजाइश न होने को साबित करता है” के लिए बर्खास्तगी की अनुमति देता है, जिसमें सेवा की लंबाई पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी की अनधिकृत अनुपस्थिति, एक अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते, “कदाचार के सबसे गंभीर कृत्यों” के अंतर्गत आती है, जिससे नियम के पहले भाग के तहत सेवा की लंबाई पर विचार करना अनावश्यक हो जाता है।

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पीठ ने प्रतिवादी की “लंबी सेवा” के बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणी को “त्रुटिपूर्ण” पाया, क्योंकि उसने सात साल से भी कम समय तक सेवा की थी।

अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दंड लगाते समय केवल पिछले आचरण का उल्लेख किया और कदाचार के सबसे गंभीर कृत्य को भी महत्व दिया। बर्खास्तगी का आदेश ‘निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव जो सुधार की गुंजाइश न होने और पुलिस सेवा के लिए पूर्ण अनुपयुक्तता को साबित करता है’ के आरोप पर आधारित नहीं है।”

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई दोष न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया, और प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया, जिससे सेवा से उसकी बर्खास्तगी बरकरार रही।

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