एक नाटकीय घटनाक्रम में, बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी फटकार के कुछ ही दिनों के भीतर मुंबई पुलिस ने तीन साल से अनसुलझे एक घातक हिट-एंड-रन मामले को सुलझा लिया। इस पर अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि क्या यह कोई “न्यायिक जादू” था जिसके कारण यह संभव हुआ।
यह मामला 17 अगस्त 2022 का है, जब मलाड में एक सड़क दुर्घटना में 29 वर्षीय अमन झा की मौत हो गई थी। सालों तक पुलिस यह दावा करती रही कि वे जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर का पता नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि, 5 अगस्त को एक सुनवाई के दौरान, जब अदालत ने शुरुआती जांच को “दिखावा” करार दिया, तो पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 21 अगस्त को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी।
जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम ए. अनखड की बेंच ने पुलिस से पूछा, “जो आप तीन साल में नहीं कर सके, वह आपने तीन दिन में कैसे कर दिया? यह मुंबई पुलिस है या कोई न्यायिक जादू? क्या हमारा आदेश मिलते ही आप बिजली की गति से काम करने लगे?”

मामले में सफलता तब मिली जब जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज की फिर से जांच की, जिसमें पता चला कि ट्रक एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का था और उस पर ‘A’ अक्षर का निशान था। इस सुराग के आधार पर पुलिस गुजरात के वापी में स्थित कंपनी तक पहुंची। ई-चालान रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए, पुलिस ने ट्रक के मालिक की पहचान की, और फिर उसके माध्यम से ड्राइवर का भी पता लगा लिया। ड्राइवर ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने नौकरी खोने के डर से दुर्घटना के बारे में अपने मालिक को नहीं बताया था।
अदालत का यह हस्तक्षेप पीड़ित की मां बबीता झा द्वारा 2024 में दायर एक याचिका के बाद हुआ। दुर्घटना के समय वह दूसरी स्कूटर पर अपने बेटे के पीछे चल रही थीं। उनके वकील, एडवोकेट भरत भाटिया ने पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जांच में देरी और खामियां मुकदमे के दौरान आरोपी को फायदा पहुंचा सकती हैं।
हालांकि अदालत ने कहा कि नई जांच “ठोस लग रही है,” उसने मामले में शामिल शुरुआती जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया है और पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) से संपर्क करने की सलाह दी है।