इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: ‘अनुमान’ के आधार पर आदेश पारित करने वाले जीएसटी अधिकारी को तीन महीने के प्रशिक्षण पर भेजा जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य जीएसटी के कमिश्नर को एक असिस्टेंट कमिश्नर को तीन महीने के प्रशिक्षण पर भेजने का निर्देश दिया है। अधिकारी ने यह मानकर जुर्माना आदेश पारित कर दिया था कि माल के मालिक को ट्रांसपोर्टर द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, जबकि कानून के तहत उन्हें एक औपचारिक नोटिस देना अनिवार्य था। इस “स्पष्ट उल्लंघन” के लिए जुर्माना आदेश को रद्द करते हुए, अदालत ने कड़ी टिप्पणी की कि अधिकारी को “अधिनियम के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं पता है।”

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मेसर्स एमएलवी कंस्ट्रक्शंस द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में जीएसटी फॉर्म MOV-09 में दिनांक 03.07.2025 को पारित आदेश और उससे पहले जारी एक नोटिस को चुनौती दी गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला याचिकाकर्ता के माल और वाहन को हिरासत में लेने और जब्त करने से शुरू हुआ। 21.06.2025 को जब्ती के बाद, असिस्टेंट कमिश्नर ने एक नोटिस जारी किया और बाद में जुर्माना भुगतान का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने इन कार्रवाइयों को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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न्यायालय की कार्यवाही और विरोधाभासी दलीलें

सुनवाई के दौरान, अदालत ने राज्य कर विभाग की ओर से प्रस्तुत दलीलों में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाया। शुरुआत में, 19.08.2025 को, असिस्टेंट कमिश्नर श्री रमेश कुमार द्वारा भेजे गए निर्देशों में दावा किया गया था कि माल के मालिक के रूप में कंसाइनर और कंसाइनी फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे न तो आगे आए और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया, जिसके कारण ड्राइवर के खिलाफ एकतरफा आदेश दिया गया।

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हालांकि, अदालत ने पाया कि इन निर्देशों के साथ नोटिस की तामील के सबूत के तौर पर कोई भी दस्तावेज़ संलग्न नहीं था। इस दलील पर संदेह होने पर, अदालत ने अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और नोटिस प्रस्तुत करने के लिए तलब किया।

21.08.2025 को अगली सुनवाई में, अधिकारी ने नए निर्देश प्रस्तुत किए जो पिछले बयान के बिल्कुल विपरीत थे। अदालत ने दर्ज किया कि अधिकारी ने अब यह समझाया कि “उन्होंने यह मान लिया था कि ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर द्वारा माल के मालिक से संपर्क किया जाएगा और माल का मालिक उसके बाद जुर्माना भरकर माल का दावा करने के लिए आगे आएगा।”

न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अधिकारी की कार्रवाई वैधानिक आदेश का सीधा उल्लंघन थी। फैसले में कहा गया है, “…यह स्पष्ट है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129(3) का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।”

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अदालत ने कानूनी आवश्यकता पर विस्तार से बताया कि धारा 129(3) यह प्रावधान करती है कि “माल या वाहन को हिरासत में लेने या जब्त करने वाला उचित अधिकारी ऐसी हिरासत या जब्ती के सात दिनों के भीतर एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें देय जुर्माना निर्दिष्ट होगा, और उसके बाद, ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर एक आदेश पारित करेगा।” इसके अलावा, उप-धारा (4) यह अनिवार्य करती है कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई जुर्माना निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने पाया कि “अधिनियम की धारा 129(3) के तहत माल के मालिक यानी याचिकाकर्ता पर नोटिस की कोई तामील सुनिश्चित नहीं की गई थी।”

अधिकारी के आचरण पर एक कड़ी टिप्पणी करते हुए, अदालत ने कहा: “अधिकारी पेश हुए हैं और उन्हें अधिनियम के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं पता है और शायद उन्होंने उस प्रावधान को पढ़ा भी नहीं है जिसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है।”

निर्णय और निर्देश

यह पाते हुए कि विवादित आदेश कानून के “स्पष्ट उल्लंघन” में पारित किए गए थे, हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 27.06.2025 के नोटिस और 03.07.2025 के आदेश को रद्द कर दिया।

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अदालत ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

  1. विभाग को एक सप्ताह के भीतर अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा।
  2. नोटिस पंजीकृत डाक, एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
  3. याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा।
  4. अधिकारियों को जवाब पर विचार करना होगा और एक तर्कसंगत और सुविचारित आदेश पारित करना होगा। यदि जुर्माना लगाया जाना है, तो याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने कमिश्नर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, लखनऊ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि “श्री रमेश कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर को तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए और माल जब्त करने वाली किसी भी इकाई का प्रभारी बनाए जाने से पहले उन्हें अधिनियम के प्रावधानों से अच्छी तरह वाकिफ कराया जाए।”

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