छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी की 10 साल की सजा को बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की है। कोर्ट ने कहा है कि यदि मैट्रिक का प्रमाण पत्र उपलब्ध और प्रामाणिक है, तो पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए इसे ही निर्णायक सबूत माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आपराधिक अपील को खारिज कर दिया और कहा कि पीड़िता की सुसंगत गवाही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त थी और चूंकि यह साबित हो गया था कि वह 18 साल से कम उम्र की थी, इसलिए उसकी सहमति कानूनी रूप से अप्रासंगिक थी।
यह अपील योगेश पटेल द्वारा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के 31.12.2021 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषी ठहराया गया था और 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष का मामला 9 जून, 2019 को पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई एक लिखित रिपोर्ट से शुरू हुआ। उसने बताया कि अपीलकर्ता, योगेश पटेल, जो उसके गांव का निवासी था, दो साल से उससे प्यार का इजहार कर रहा था और शादी का वादा कर रहा था। रिपोर्ट में दो विशिष्ट घटनाओं का विवरण दिया गया था। पहली घटना फरवरी 2018 में हुई, जब पीड़िता नाबालिग थी। अपीलकर्ता ने शादी के बहाने उसे अपने घर के पीछे एक नदी के पास ले जाकर जबरन संभोग किया। दूसरी घटना 5 जून, 2019 को हुई, जब अपीलकर्ता ने उसे बताया कि उसका परिवार उनकी शादी के लिए सहमत नहीं होगा और सुझाव दिया कि वे एक साथ मर जाएं। वह उसे फिर से उसी स्थान पर ले गया और शादी से इंकार करने से पहले जबरन संभोग किया।

दूसरी घटना के बाद, पीड़िता ने परेशान होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपने माता-पिता द्वारा पूछताछ किए जाने पर, उसने पूरी आपबीती सुनाई, जिसके कारण आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध संख्या 103/19 दर्ज की गई। पुलिस जांच में पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच, गवाहों के बयान दर्ज करना और उसकी उम्र स्थापित करने के लिए पीड़िता के स्कूल रिकॉर्ड सहित दस्तावेजी सबूत जब्त करना शामिल था।
अदालत में प्रस्तुत दलीलें
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि कानून और सबूतों के विपरीत थी। मुख्य दलीलें यह थीं कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, मेडिकल सबूतों ने बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं किया, और पीड़िता की गवाही में भौतिक विरोधाभास थे। बचाव पक्ष ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पीड़िता और अपीलकर्ता लंबे समय से रिश्ते में थे और पीड़िता के माता-पिता सहित अन्य स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और वे पक्षद्रोही हो गए।
राज्य के वकील ने इन तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसके बयान और अदालत के समक्ष, दोनों में स्पष्ट और सुसंगत थी। राज्य ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर अपीलकर्ता को सही दोषी ठहराया था।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों और कानूनी सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया।
1. पीड़िता की उम्र का निर्धारण: अदालत ने सबसे पहले इस महत्वपूर्ण सवाल पर ध्यान दिया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें उम्र निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, अदालत ने पाया कि दस्तावेजी सबूत निर्णायक थे। फैसले में कहा गया, “रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, जिसमें स्कूल प्रवेश रजिस्टर, कक्षा V की प्रगति रिपोर्ट और हाई स्कूल की अंक-तालिका शामिल है, सभी में पीड़िता की जन्मतिथि 29.05.2001 दर्ज है… इससे यह साबित होता है कि फरवरी 2018 में घटना की तारीख को पीड़िता की उम्र लगभग 16 साल 9 महीने थी।” अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह “निर्णायक रूप से स्थापित हो गया था कि घटना के समय वह एक नाबालिग, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की थी।”
2. पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता: अदालत ने माना कि यदि पीड़िता की एकमात्र गवाही विश्वसनीय पाई जाती है तो दोषसिद्धि उसी पर आधारित हो सकती है। फैसले में कहा गया कि पीड़िता के बयान, सीआरपीसी की धारा 164 (प्रदर्श पी-07) के तहत और अदालत में उसकी गवाही (पीडब्ल्यू-1) के रूप में, “जूरी में बिना डिगे रहे, जिससे उसके संस्करण की पुष्टि हुई।” उसकी गवाही को उसके पिता (पीडब्ल्यू-02), मां (पीडब्ल्यू-03) और बहन (पीडब्ल्यू-06) के बयानों से और बल मिला, जिसे अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार्य पाया क्योंकि वे घटना के बाद उसके आचरण को दर्शाते थे।
3. मेडिकल और फॉरेंसिक सबूत: अदालत ने मेडिकल (प्रदर्श पी-22) और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-31) पर विचार किया, जिसमें पीड़िता के योनि स्लाइड पर वीर्य या शुक्राणु नहीं पाए गए। हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि इससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं होता। इसने तर्क दिया कि बचाव पक्ष की जिरह की दिशा एक सहमति वाले रिश्ते का सुझाव देती है, जिससे शारीरिक संबंध के कार्य को ही चुनौती नहीं दी गई। फैसले में कहा गया, “इस प्रकार, यह निर्विवाद और सिद्ध रहता है कि आरोपी ने 2018 में जब पीड़िता नाबालिग थी, और फिर 2019 में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। चूंकि पहली घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की पाई गई थी, इसलिए उसकी सहमति या असहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है।”
4. ‘उत्कृष्ट गवाह’ का सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट के राय संदीप @ दीनू बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के फैसले का हवाला देते हुए, अदालत ने पीड़िता को एक “उत्कृष्ट गवाह” के रूप में वर्णित किया, जिसकी गवाही उच्च गुणवत्ता वाली, सुसंगत और अकाट्य थी।
अंतिम निर्णय
अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा, “पीड़िता (पीडब्ल्यू-1) की गवाही को ध्यान में रखते हुए… जो भौतिक विवरणों में सुसंगत और अडिग रही है, उसके संस्करण को उसके माता-पिता (पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3) और बहन (पीडब्ल्यू-6) के बयानों से पुष्टि मिलती है… मैं इस सुविचारित मत का हूं कि विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376(2)(एन) के तहत अपराध के लिए सही दोषी ठहराया है।”
अदालत ने निचली अदालत के निष्कर्षों में कोई अवैधता नहीं पाई और निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष “अपीलकर्ता के खिलाफ अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है।” अपील खारिज कर दी गई और दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया। अपीलकर्ता, जो वर्तमान में जेल में है, को अपनी शेष सजा काटने का आदेश दिया गया है।