सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें नए नामांकित अधिवक्ताओं से “सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस” के नाम पर ₹14,000 की मांग को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि यह मांग गौरव कुमार बनाम भारत संघ (2024) मामले में दिए गए उसके अपने पहले के फैसले का खंडन करती प्रतीत होती है।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह देखने के बाद नोटिस जारी किया कि राज्य बार काउंसिल का 20 जुलाई, 2025 का एक पत्र प्रथम दृष्टया गौरव कुमार मामले के फैसले में दिए गए बाध्यकारी निर्देशों के साथ टकराव में था। उस मामले में, जिसका फैसला 30 जुलाई, 2024 को हुआ था, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित वैधानिक सीमा से अधिक नामांकन शुल्क नहीं ले सकती हैं — सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ₹750 और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए ₹125। फैसले ने राज्य बार काउंसिलों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी अतिरिक्त राशि को वसूलने से भी रोक दिया था, चाहे उन्हें “वैकल्पिक” या “प्रशासनिक” शुल्क कहा जाए।
अधिवक्ता दीपक यादव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि गौरव कुमार के फैसले से पहले, यूपी बार काउंसिल नामांकन के लिए ₹16,500 लेती थी। फैसले के बाद राशि को वैधानिक सीमा तक कम करने के बजाय, काउंसिल ने कथित तौर पर “सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस” के नाम पर ₹14,000 वसूलना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस निरंतर अधिक वसूली के सबूत के तौर पर 20 जुलाई के पत्र का हवाला दिया।

इस स्पष्ट विसंगति को देखते हुए, पीठ ने कहा, “प्रथम दृष्टया, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया पत्र गौरव कुमार मामले में जारी निर्देशों के सीधे टकराव में है।” न्यायाधीशों ने यह भी सवाल किया कि 2024 में अदालत के स्पष्ट रुख के बावजूद ऐसी याचिकाएँ फिर से क्यों सामने आ रही हैं।
इस साल की शुरुआत में, न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की एक अन्य पीठ ने दोहराया था कि न तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और न ही कोई राज्य बार काउंसिल नामांकन के स्तर पर वैधानिक शुल्क से अधिक राशि की मांग कर सकती है। मौजूदा मामला इन निर्देशों का पालन न किए जाने को लेकर जारी चिंताओं को उजागर करता है।
अब इस मामले में आगे की कार्यवाही होगी, जिसमें यूपी बार काउंसिल को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करना होगा।