पिछली शादी और आय छिपाना धोखाधड़ी, विवाह रद्द करने का आधार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक धोखाधड़ी पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि मैरिज वेबसाइट पर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वैवाहिक स्थिति और आय के बारे में गलत जानकारी देना एक “भौतिक तथ्य या परिस्थिति” को छिपाना है, और यह धोखाधड़ी के तहत विवाह को रद्द करने का एक वैध आधार है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(c) के तहत एक पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए विवाह-विच्छेद के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने उस पत्नी के पक्ष में दिए गए रद्दीकरण के फैसले को बरकरार रखा, जिसके पति ने “shaadi.com” पर अपनी प्रोफाइल में खुद को “कभी शादी नहीं हुई” (never married) बताया था और अपनी आय को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पत्नी (प्रतिवादी) द्वारा अपने पति (अपीलकर्ता) से हुए विवाह को रद्द करने की मांग वाली याचिका से शुरू हुआ था। यह विवाह matrimonial portal “www.shaadi.com” के माध्यम से तय हुआ था। बाद में पत्नी को पता चला कि उसके पति ने अपनी पिछली शादी की बात छिपाई थी और अपनी प्रोफाइल पर अपनी वार्षिक आय के बारे में भी गलत जानकारी दी थी।

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पारिवारिक न्यायालय, रोहिणी (उत्तर) जिला न्यायालय ने 19 जनवरी, 2024 के अपने फैसले में पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली और विवाह को रद्द कर दिया। न्यायालय का निर्णय दो मुख्य निष्कर्षों पर आधारित था: पति द्वारा अपनी पिछली शादी को छिपाना और वैवाहिक मंच पर विज्ञापित वेतन के आंकड़ों में विसंगति। पति ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता-पति ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय अपने निष्कर्ष में त्रुटिपूर्ण था। उसने दलील दी कि प्रतिवादी-पत्नी को उसकी पिछली शादी के बारे में जानकारी थी, जिसका खुलासा कथित तौर पर 16 नवंबर, 2014 को एक बैठक के दौरान किया गया था। उसने यह भी दावा किया कि 21 अगस्त, 2017 को दायर की गई रद्दीकरण याचिका विलंबित थी। उसने आगे कहा कि बाद की दलीलों में “अविवाहित” शब्द का उपयोग केवल यह बताने के लिए था कि वह प्रतिवादी से शादी के समय किसी और से विवाहित नहीं था। अंत में, उसने कहा कि वैवाहिक प्रोफ़ाइल उसके माता-पिता द्वारा बनाई गई थी और वे उसकी पहली शादी और तलाक से अनजान थे।

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प्रतिवादी-पत्नी ने इन तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि “अविवाहित” शब्द के उपयोग के लिए पति का स्पष्टीकरण अस्वीकार्य और बाद में गढ़ी गई कहानी है। उसने “अविवाहित” और “तलाकशुदा” के बीच स्पष्ट अंतर पर जोर दिया। उसके वकील ने तर्क दिया कि पति ने खुद को “कभी शादी नहीं हुई” बताकर और वास्तविक आय से कहीं अधिक आय बताकर धोखाधड़ी की, जिससे उसे शादी के लिए सहमति देने के लिए प्रेरित किया गया।

न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(c) का विस्तृत विश्लेषण किया, जो विवाह को इस आधार पर रद्द करने की अनुमति देता है कि यदि सहमति “प्रतिवादी से संबंधित किसी भी भौतिक तथ्य या परिस्थिति के बारे में धोखाधड़ी” द्वारा प्राप्त की गई हो।

पीठ ने पाया कि पति की प्रोफाइल में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह “कभी शादी नहीं हुई” है। न्यायालय ने इसे दूसरी शादी के समय केवल “अविवाहित” के रूप में व्याख्या करने के उसके प्रयास को खारिज कर दिया और कहा, “ऐसी दलील पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है।” फैसले में दोनों शब्दों के बीच अंतर किया गया: “‘कभी शादी नहीं हुई’ एक आजीवन स्थिति को दर्शाता है, जो किसी भी पूर्व वैवाहिक बंधन से मुक्त है, जबकि ‘अविवाहित’ में अस्पष्ट रूप से वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो तलाकशुदा या विधवा हैं।” न्यायालय ने इसे “एक तनावपूर्ण और स्व-सेवारत व्याख्या” के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने माना कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या गलत विवरण इतने आवश्यक थे कि पत्नी की सहमति उनके द्वारा उत्पन्न गलत विश्वास के तहत प्राप्त की गई थी। इसने निष्कर्ष निकाला कि वैवाहिक इतिहास का गलत प्रस्तुतीकरण कोई मामूली चूक नहीं थी। फैसले में कहा गया है, “इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, किसी के वैवाहिक इतिहास का जानबूझकर गलत प्रस्तुतीकरण कोई मामूली चूक नहीं है, बल्कि यह विवाह की जड़ तक जाने वाले तथ्यों का स्पष्ट दमन है। यह एक ऐसा विवरण था जिसे अपीलकर्ता से शादी करने का जीवन बदलने वाला निर्णय लेने से पहले प्रतिवादी को जानने का अधिकार था।”

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राजिंदर सिंह बनाम पोमिला मामले में अपने ही पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि “किसी पक्ष की पूर्व-वैवाहिक स्थिति एक भौतिक तथ्य है जिसे दूसरे पक्ष को विवाह के लिए सहमति देने से पहले पता होना चाहिए।”

न्यायालय ने वेतन के गलत प्रस्तुतीकरण को भी एक भौतिक तथ्य पाया और अनुराग आनंद बनाम सुनीता आनंद मामले में फैसले पर पारिवारिक न्यायालय के भरोसे को सही ठहराया। पारिवारिक न्यायालय ने कहा था, “भावी पति की आय ऐसी लड़की के लिए यह तय करने के लिए एक भौतिक तथ्य है कि उस व्यक्ति के साथ गठबंधन के लिए आगे बढ़ना है या नहीं।” पति ने जिरह के दौरान स्वीकार किया था कि उसका वेतन 120k-130k USD के बीच था, जबकि उसकी प्रोफाइल में “USD 200k और उससे अधिक” का दावा किया गया था।

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इसके अलावा, हाईकोर्ट ने एक ऐसे तथ्य पर भी ध्यान दिया जिसकी जांच पारिवारिक न्यायालय द्वारा नहीं की गई थी: पति का अपनी पहली शादी से एक बच्चा भी था। पीठ ने कहा, “हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देना आवश्यक समझते हैं, जो यह है कि अपीलकर्ता का अपनी पहली शादी से एक बच्चा है। हमारा मानना है कि ऐसी परिस्थिति किसी भी भावी जीवनसाथी के लिए शादी करने या न करने के निर्णय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है।”

पति के इस दावे को खारिज करते हुए कि प्रोफ़ाइल उसके माता-पिता ने बनाई थी, न्यायालय ने कहा, “अपीलकर्ता ने पोर्टल में दिए गए चैट विकल्प का उपयोग करके पत्राचार किया है और निश्चित रूप से उसके पास उसमें निर्धारित विवरणों को देखने और यदि आवश्यक हो, तो समीक्षा करने का पर्याप्त अवसर था। अपीलकर्ता ने ऐसा कभी नहीं करना चुना।” न्यायालय ने इस बात पर भी न्यायिक ध्यान दिया कि वैवाहिक पोर्टल वैवाहिक स्थिति के लिए “तलाकशुदा” का एक विशिष्ट विकल्प प्रदान करते हैं।

निर्णय

पारिवारिक न्यायालय के फैसले में कोई कमी न पाते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपील में कोई दम नहीं है। पीठ ने माना कि पति की प्रोफाइल ने जानबूझकर उसकी वैवाहिक स्थिति और आय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जो कानून के तहत “एक भौतिक तथ्य या परिस्थिति” को छिपाना था। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई और विवाह को रद्द करने की डिक्री को बरकरार रखा गया।

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