शिकायतकर्ता 32 वर्षीय बालिग, रिश्ते में आ गई थी खटास: जबरन धर्मांतरण के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला को उसके निजी वीडियो जारी करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य रूप से यह देखा कि शिकायतकर्ता एक 32 वर्षीय बालिग महिला है, दोनों के बीच रिश्ते में समय के साथ खटास आ गई थी, और जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।

आवेदक, आदिल अब्बास, ने केस क्राइम नंबर 0642/2025 के तहत जमानत मांगी थी, जिसमें उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 69, 308(2), 352, और 351(2) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के तहत आरोप लगाए गए थे।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 31 मई, 2025 को पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी (FIR) पर आधारित था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह और आवेदक अपने कार्यालय में मिले और उनके बीच घनिष्ठता बढ़ गई। उसने दावा किया कि इस दौरान, आवेदक ने उसके निजी फोटो और वीडियो बना लिए और उनका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी, जिससे उसे शारीरिक संबंध बनाने और लगभग दो लाख रुपये देने के लिए मजबूर किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब शादी की बात आई, तो आवेदक ने उस पर अपना धर्म बदलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।

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न्यायालय के समक्ष दलीलें

आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। यह दलील दी गई कि शिकायतकर्ता, एक 32 वर्षीय बालिग होने के नाते, “आवेदक के साथ अपने रिश्ते के परिणामों से भलीभांति वाकिफ थीं।” बचाव पक्ष ने कहा कि यह संबंध शुरुआत में सहमति से बना था और बाद में इसमें खटास आ गई थी। अदालत को यह भी बताया गया कि प्राथमिकी में दो अन्य व्यक्तियों के नाम भी थे, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान उन्हें दोषमुक्त कर दिया और केवल आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी आपत्तिजनक फोटो या वीडियो बरामद नहीं हुआ और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

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जमानत याचिका का विरोध करते हुए, प्रथम सूचनाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आवेदक के हिरासत में होने के बावजूद, उसके परिवार के सदस्य “लगातार पीड़िता का पता लगा रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं और उसे धमकियाँ दे रहे हैं।”

न्यायालय की तर्क और आदेश

पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन किया और कई प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया। अपने आदेश में, न्यायालय ने कहा, “यह स्पष्ट है कि पीड़िता 32 वर्षीय एक बालिग महिला है। आवेदक और पीड़िता के बीच संबंध उनके कार्यालय से शुरू हुए जो बाद में खराब हो गए। जांच के दौरान ऐसी कोई तस्वीर बरामद नहीं हुई है।”

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अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, न्यायालय ने कहा, “इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्ष्यों की प्रकृति और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करने वाली किसी भी ठोस सामग्री के अभाव को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।”

जमानत एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर दी गई। सूचनाकर्ता की चिंताओं को दूर करने के लिए, न्यायालय ने एक विशिष्ट शर्त लगाई कि “आवेदक या उसके परिवार के सदस्य किसी भी तरह से पीड़िता के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसका पता नहीं लगाएंगे, उस पर नज़र नहीं रखेंगे या उसे परेशान नहीं करेंगे।” जमानत की शर्तों का कोई भी उल्लंघन निचली अदालत को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता देगा।

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