ठाणे एमएसीटी ने ऑटो रिक्शा हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 26.2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 40 वर्षीय व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में उसके परिजनों को ₹26.21 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अधिकरण के सदस्य आर.वी. मोहिटे ने 12 अगस्त को पारित आदेश (जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई) में ऑटो रिक्शा के मालिक तैयब मोहम्मद बैग को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने बीमाकर्ता बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वाहन की बीमा पॉलिसी “नकली और मनगढ़ंत” थी।

हादसे की परिस्थितियां

यह हादसा 4 मई 2018 को हुआ था। उस समय ऑटो चालक तंबाकू जैसा पदार्थ चबा रहा था। उसका पाउच ऑटो में गिर गया और वह उसे उठाने के लिए झुका। इसी दौरान उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और रिक्शा सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया।

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अधिकरण ने माना कि यह दुर्घटना चालक की “लापरवाह और लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग” के कारण हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मृतक, जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में कार्यरत थे, की कोई सहभागी लापरवाही (contributory negligence) नहीं थी।

दिया गया मुआवजा

अधिकरण ने परिजनों को आर्थिक क्षति, भावी संभावनाएं, संगिनी हानि, अंतिम संस्कार व्यय और अन्य मदों के तहत मुआवजा प्रदान किया। कुल मुआवजा राशि ₹26.2 लाख तय की गई, जिस पर याचिका दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।

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मालिक को ठहराया जिम्मेदार

क्योंकि बीमा कंपनी का दावा खारिज कर दिया गया और वाहन मालिक कार्यवाही के दौरान एक्स-पार्टी (ex parte) रहा, इसलिए अधिकरण ने मुआवजे की जिम्मेदारी पूरी तरह वाहन मालिक पर डाली।

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