चार्जशीट में नाम न होने पर भी सत्र न्यायालय CrPC की धारा 193 के तहत ट्रायल से पहले आरोपी को समन कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक सत्र न्यायालय (Court of Session) के पास दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 193 के तहत यह शक्ति है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को भी मुकदमे का सामना करने के लिए तलब कर सकता है, जिसका नाम पुलिस आरोप-पत्र (chargesheet) में बतौर अभियुक्त न हो। यह शक्ति पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर मुकदमे से पहले के चरण में इस्तेमाल की जा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह शक्ति CrPC की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की शक्ति से अलग है, जिसका प्रयोग मुकदमा शुरू होने और साक्ष्य दर्ज होने के बाद किया जाता है।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने कल्लू नट उर्फ मयंक कुमार नागर द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और कानपुर देहात की एक निचली अदालत के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें उसे हत्या और बलात्कार के अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि एक बार मामला सुपुर्द हो जाने पर, सत्र न्यायालय पूरे “अपराध” का संज्ञान लेता है और उसे यह अधिकार है कि वह मामले के रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया दोषी दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को मुकदमे की शुरुआत का इंतजार किए बिना तलब कर सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 24 नवंबर, 2018 को कानपुर देहात के शिवली गांव में एक महिला का शव मिलने के बाद दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से शुरू हुआ। पीड़िता के पति, जो कि प्रथम सूचनाकर्ता थे, ने शुरुआत में अजय नामक एक व्यक्ति पर संदेह जताया था और आरोप लगाया था कि उसका मृतक के साथ विवाहेतर संबंध था।

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प्रारंभिक जांच के दौरान, याचिकाकर्ता कल्लू नट का नाम सामने आया। CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों और एक कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति (extra-judicial confession) से उसकी संलिप्तता का पता चला। हालांकि, बाद में जांच अपराध शाखा (Crime Branch) को स्थानांतरित कर दी गई, जिसने 21 फरवरी, 2019 को केवल अजय के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया और याचिकाकर्ता को क्लीन चिट दे दी।

चूंकि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय थे, इसलिए मामला 11 मार्च, 2019 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। 2 अप्रैल, 2019 को, अजय के खिलाफ आरोप तय होने से पहले, पीड़िता के पति ने CrPC की धारा 193 के तहत एक आवेदन दायर कर कल्लू नट को एक अभियुक्त के रूप में तलब करने की मांग की।

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लगभग पांच साल बाद, निचली अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया। अदालत ने केस डायरी की सावधानीपूर्वक जांच की और गवाहों के बयानों पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता को आखिरी बार पीड़िता के साथ देखा गया था, उसके साथ संबंध थे, और उसने एक न्यायेतर स्वीकारोक्ति भी की थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) से भी घटना के समय याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच व्यापक बातचीत का पता चला। निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री थी।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने धरम पाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2014) में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए उसकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान अपील दायर की गई।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील, श्री विकास उपाध्याय ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने एक गंभीर त्रुटि की है। उनकी मुख्य दलीलें थीं:

  • याचिकाकर्ता को केवल मुकदमे की शुरुआत और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के बाद CrPC की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके ही एक अभियुक्त के रूप में तलब किया जा सकता था।
  • उसे तलब करने के लिए CrPC की धारा 193 का उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है। चूंकि मजिस्ट्रेट ने मामला सुपुर्द करने से पहले ही संज्ञान ले लिया था, इसलिए सत्र न्यायालय “दूसरा संज्ञान” या “आंशिक संज्ञान” नहीं ले सकता था।
  • उन्होंने प्रस्तुत किया कि धरम पाल (सुप्रा) के फैसले की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि एक बार जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है, तो सत्र न्यायालय उसी अपराध के लिए फिर से ऐसा नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मुद्दे को इस प्रकार तैयार किया: “क्या सत्र न्यायालय, स्वयं साक्ष्य दर्ज किए बिना, CrPC की धारा 193 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए… जांच अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट में निहित बयानों और अन्य दस्तावेजों के रूप में सामग्री के आधार पर… उक्त संहिता की धारा 319 के प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब कर सकता है?”

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इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए, पीठ ने “संज्ञान” की अवधारणा और CrPC के प्रक्रियात्मक ढांचे का विस्तृत विश्लेषण किया।

‘संज्ञान’ और सुपुर्दगी पर: न्यायालय ने समझाया कि “संज्ञान” कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी अपराध के घटित होने पर न्यायिक विवेक का प्रयोग है। यह स्पष्ट किया गया कि जब एक मजिस्ट्रेट को सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय अपराध के लिए पुलिस रिपोर्ट मिलती है, तो मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 209 के तहत मामले को सुपुर्द करने के सीमित उद्देश्य के लिए अपराध का संज्ञान लेता है। न्यायालय ने कहा, “मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है, लेकिन केवल अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने के सीमित उद्देश्य के लिए।”

धारा 193 CrPC के तहत सत्र न्यायालय की शक्ति: फैसले में पुराने CrPC से 1973 की संहिता में हुए एक महत्वपूर्ण विधायी बदलाव पर प्रकाश डाला गया। पुराने कोड के तहत, “अभियुक्त” को सुपुर्द किया जाता था, जबकि वर्तमान संहिता के तहत, “मामले” को सुपुर्द किया जाता है। यह बदलाव दर्शाता है कि पूरी घटना, या समग्र रूप से अपराध, सत्र न्यायालय को विचारण के लिए हस्तांतरित किया जाता है।

न्यायालय ने माना कि एक बार मामला सुपुर्द हो जाने के बाद, धारा 193 के तहत सत्र न्यायालय पर संज्ञान लेने की रोक हट जाती है, और यह मूल अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर लेता है। इस अधिकार क्षेत्र में किसी भी ऐसे व्यक्ति को तलब करने की शक्ति शामिल है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री (पुलिस रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेजों सहित) के आधार पर अपराध में शामिल प्रतीत होता है।

पीठ ने कहा, “एक बार जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाता है और सत्र न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से पाता है कि कोई विशेष व्यक्ति, हालांकि आरोप-पत्र में शामिल नहीं है, फिर भी प्रथम दृष्टया कथित अपराध में शामिल है, तो सत्र न्यायालय के पास उस व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब करने के उद्देश्य से अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है।”

धरम पाल (सुप्रा) का स्पष्टीकरण: न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा “संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है” के सिद्धांत पर भरोसे को संबोधित किया। यह स्पष्ट किया गया कि सत्र न्यायालय द्वारा धारा 193 के तहत एक अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करना “नया संज्ञान” नहीं है, बल्कि एक आनुषंगिक शक्ति है जो मामले की सुपुर्दगी से उत्पन्न होती है। यह असली अपराधियों का पता लगाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। न्यायालय ने रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य (1967) में अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा: “एक बार जब मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिया जाता है, तो वह एक अपराध का संज्ञान लेता है, न कि अपराधियों का; एक बार जब वह किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह पता लगाए कि अपराधी वास्तव में कौन हैं…”

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न्यायालय ने इस शक्ति को CrPC की धारा 319 से स्पष्ट रूप से अलग किया, यह देखते हुए कि धारा 319 संज्ञान के बाद और साक्ष्य के बाद के चरण में काम करती है, जबकि धारा 193 के तहत शक्ति का प्रयोग सुपुर्दगी रिकॉर्ड के आधार पर मुकदमे की दहलीज पर ही किया जा सकता है।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालत और हाईकोर्ट अपने फैसलों में सही थे। न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को इस प्रकार सारांशित किया:

  1. CrPC की धारा 209 के तहत सुपुर्दगी “मामले” की होती है, “अभियुक्त” की नहीं।
  2. एक बार मामला सुपुर्द हो जाने के बाद, सत्र न्यायालय पर धारा 193 के तहत लगी रोक हट जाती है, और अतिरिक्त व्यक्तियों को तलब करना प्रक्रिया का एक आनुषंगिक हिस्सा है। ऐसे व्यक्ति के लिए नए सिरे से सुपुर्दगी आवश्यक नहीं है।
  3. असली अपराधियों का पता लगाना अदालत का कर्तव्य है, और यदि यह पाता है कि मुकदमे के लिए भेजे गए व्यक्तियों के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं, तो उन्हें तलब करना चाहिए।

याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा, “हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि याचिकाकर्ता के वकील की दलील में कोई दम नहीं है।”

निचली अदालत को आरोप तय करने और छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया गया है। रजिस्ट्री को इस फैसले की एक प्रति सभी हाईकोर्ट को परिचालित करने का निर्देश दिया गया है।

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