पूर्व सांसद मोहन डेलकर आत्महत्या मामले में FIR रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवंगत सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या के मामले में नौ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला डेलकर के बेटे अभिनव डेलकर, केंद्र सरकार और कुछ आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा।

डेलकर, जो दादरा और नगर हवेली से सात बार सांसद रहे थे, 22 फरवरी 2021 को मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित एक होटल में मृत पाए गए थे। घटनास्थल से एक 30 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने कथित रूप से प्रफुल्ल खोडा पटेल (संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक) सहित नौ लोगों पर उत्पीड़न और धमकियों के आरोप लगाए थे।

Video thumbnail

वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि डेलकर मानसिक रूप से टूट चुके थे और सार्वजनिक अपमान ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। “उनके द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को लिखे गए शब्दों से स्पष्ट है कि उन्हें अपने परिवार की प्रतिष्ठा बेहद प्रिय थी,” उन्होंने कहा।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की पूर्व अपर महाधिवक्ता के ख़िलाफ़ एकल पीठ द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणी को समाप्त करने के लिए एकल पीठ के समक्ष ही आवेदन देने को कहा

इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की, “जिस व्यक्ति ने 30 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा हो, क्या यह कहा जा सकता है कि यह कोई क्षणिक आवेग में उठाया गया कदम था?” उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तनाव या उत्पीड़न पर अलग प्रतिक्रिया देता है — “कोई संवेदनशील आत्महत्या कर सकता है, जबकि कोई और नहीं करेगा।”

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि FIR में लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने इस संदर्भ में कई न्यायिक मिसालों का भी हवाला दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, जो कुछ आरोपियों की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि ₹24 करोड़ की कथित वसूली का न तो सुसाइड नोट में और न ही किसी अन्य दस्तावेज़ में कोई स्पष्ट उल्लेख है। “यह दावा जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता,” उन्होंने कहा।

READ ALSO  Important Cases Listed in the Supreme Court on Friday, April 21

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या ये दलीलें बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई थीं। यदि नहीं, तो उन्हें अब रिकॉर्ड पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी पक्षों से कहा गया कि वे 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2022 को FIR को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा कोई “सकारात्मक कृत्य” सिद्ध नहीं होता, और कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह उचित मामला है।

READ ALSO  यह दुखद है कि मंदिरों को राज्य सरकार से बकाया नहीं मिल रहा है: इलाहाबाद हाई कोर्ट

परिवार का आरोप है कि आरोपी लोग डेलकर द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों पर नियंत्रण पाना चाहते थे और उन्हें चुनावी राजनीति से हटाना चाहते थे।

अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय यह तय करेगा कि इस संवेदनशील मामले की जांच दोबारा शुरू होगी या हाई कोर्ट का निर्णय यथावत रहेगा।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles