झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ जिले में स्थित एक कोल वॉशरी से संबंधित प्रदूषण, क्षतिग्रस्त सड़क, और मोटर यान नियमों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और अन्य सरकारी अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ
