सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे पर एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न (ITR) आय का निर्धारण करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं, लेकिन यदि दावेदार का व्यवसाय चल रहा है तो यह भविष्य की संभावनाओं (future prospects) के लिए मुआवजे को स्वचालित रूप से उचित नहीं ठहराता। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने एक दुर्घटना पीड़ित को दिए गए मुआवजे को 30 लाख रुपये से घटाकर 9.06 लाख रुपये कर दिया, यह मानते हुए कि हाईकोर्ट ने कार्यात्मक दिव्यांगता और भविष्य की संभावनाओं दोनों के आकलन में गलती की थी।
यह अपील उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा विभोर फियालोक को सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के लिए मुआवजे को बढ़ाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 4 अगस्त 2014 को हुई एक सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के लिए विभोर फियालोक द्वारा 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग वाली एक दावा याचिका से उत्पन्न हुआ था।

दावेदार की आय का प्रमाण एक केंद्रीय मुद्दा बन गया। शुरुआत में, दावेदार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के समक्ष तर्क दिया कि वह स्व-नियोजित था। हालांकि, बाद में उसने मैसर्स आर.के. एंटरप्राइजेज का कर्मचारी होने का दावा किया। MACT ने 2012-13, 2013-14, और 2014-15 के लिए दावेदार द्वारा दायर तीन ITR को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए उसकी आय 15,400 रुपये प्रति माह का आकलन किया और कुल 4,24,000 रुपये का मुआवजा दिया।
इससे असंतुष्ट होकर दोनों पक्षों ने अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण से अलग, दावेदार की आय के विश्वसनीय सबूत के रूप में ITR को स्वीकार कर लिया। ITR पर भरोसा करते हुए और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़कर, हाईकोर्ट ने मुआवजे को बढ़ाकर 30,91,482 रुपये कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में तर्क
UPSRTC ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने इन आधारों पर गलती की थी:
- दाहिने निचले अंग की 48% दिव्यांगता को गलत तरीके से पूरे शरीर की 48% कार्यात्मक दिव्यांगता के बराबर मानना।
- भविष्य की संभावनाओं के लिए गलत तरीके से मुआवजा देना, क्योंकि दावेदार का अपना व्यवसाय अभी भी चालू था, जिसका अर्थ है कि आय का कोई भविष्य का नुकसान नहीं हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि ITR एक दावेदार के वेतन की गणना के लिए विश्वसनीय सबूत हैं। फैसले में कहा गया, “यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि, दावेदार के आयकर रिटर्न (ITR) सबूत का विश्वसनीय स्रोत हैं और इसलिए दावेदार द्वारा दायर ITR के औसत को दावेदार की मासिक आय का निर्धारण करने के लिए माना जाना चाहिए।”
आय और भविष्य की संभावनाओं पर: कोर्ट ने न्यायाधिकरण के आकलन पर ITR पर भरोसा करने के हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की। इसने तीन ITR के आधार पर दावेदार की औसत वार्षिक आय 2,27,660 रुपये (या 18,972 रुपये प्रति माह) की गणना की।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा देने के हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने माना कि चूंकि दावेदार का व्यवसाय अभी भी जारी था, इसलिए उसे अपनी चोटों के कारण आय का वह स्रोत नहीं खोना पड़ेगा। फैसले में कहा गया, “…यह देखा जा सकता है कि दावेदार की आय का अपना स्रोत था और वह अपनी चोटों के कारण उसे नहीं खोएगा और इसलिए हमारी राय है कि दावेदार भविष्य की संभावनाओं का हकदार नहीं है और हाईकोर्ट ने इसे प्रदान करने में गलती की।”
कार्यात्मक दिव्यांगता पर: सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि निचली अदालतों ने कार्यात्मक दिव्यांगता की अपनी गणना में गलती की थी। फैसले में कहा गया, “इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई औचित्य नहीं था कि दावेदार को 40% या 48% कार्यात्मक दिव्यांगता का सामना करना पड़ा, जो कि दाहिने निचले अंग की 48% दिव्यांगता पर आधारित थी।” मानक सूत्र (निचले अंग की दिव्यांगता का 1/4) लागू करते हुए, कोर्ट ने पूरे शरीर की कार्यात्मक दिव्यांगता का आकलन 12% पर किया।
अंतिम मुआवजा
अपने निष्कर्षों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने उचित मुआवजे की फिर से गणना की। कुल मुआवजे को घटाकर ₹9,06,100 कर दिया गया, जो दावा याचिका दायर करने की तारीख से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ देय होगा। इसका विवरण इस प्रकार है:
- भविष्य की आय क्षमता का नुकसान: ₹4,64,434.56 (12% कार्यात्मक दिव्यांगता और ITR से आय के आधार पर)
- अनुपलब्धता अवधि के दौरान आय का नुकसान (5 महीने): ₹94,860
- चिकित्सा व्यय: ₹8,250
- वाहन शुल्क: ₹7,000
- विशेष आहार: ₹9,000
- परिचारक शुल्क: ₹22,500
- दर्द और पीड़ा: ₹1,00,000
- विरूपण/दिव्यांगता का नुकसान: ₹2,00,000
कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और UPSRTC को संशोधित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही उसे पहले से भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को कानून के अनुसार वसूलने की स्वतंत्रता दी।